बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर व्यवहार न्यायालय बोकारो व तेनुघाट कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उक्त आशय की जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विश्वनाथ उरांव ने दिया। उन्होंने बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राँची एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश -सह- अध्यक्ष जिला सेवा प्राधिकरण श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव के आदेशानुसार कल दिनांक 11 सितंबर शनिवार को सुबह 10:30 बजे से न्याय सदन, व्यवहार न्यायालय परिसर बोकारो एवं व्यवहार न्यायालय परिसर तेनुघाट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आभासी एवं ऑनलाइन मोड पर या हाइब्रिड मोड पर (वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग या सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सशरीर उपस्थिति द्वारा) किया जाएगा। उद्धघाटन समारोह में उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विश्वनाथ उरांव ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा मामलों का निष्पादन करने हेतु सिविल कोर्ट परिसर बोकारो में 09 बेंच एवं तेनुघाट में 05 बेंच का गठन किया गया है। उक्त लोक अदालत में सभी तरह के मुकदमों का सुलह समझौतों के आधार पर निपटारा किया जाएगा। इसमें फौजदारी, राजस्व संबंधी मुकदमे, चेक बाउंस के मुकदमे, विद्युत और वाटर टैक्स आदि के मामले वादकारी और प्रतिवादियों के समझौतों के आधार पर किया जाएगा। साथ ही बताया कि जो लोग राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मुकदमों का निपटारा करना चाहते हैं वह ऑनलाइन या भौतिक तौर पर अपने प्रार्थना पत्र संबंधित न्यायालय में दे सकते हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों के बीच सुलह कराने और मामलों का निष्पादन करने की प्रक्रिया किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में यदि कोई पक्षकार अपना मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में नियत कराना चाहता है तो वह संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद निस्तारित करा सकते हैं।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव (पीडीजे) ने जिले वासियों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं।
इनसे जुड़े मामलों का होगा निष्पादन :-
1. सुलह योग्य आपराधिक वाद
2. एनआइ एक्ट से संबंधित वाद
3. धन वसूली वाद
4. मोटर-दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाद
5. श्रम विवाद एवं रोजगार संबंधित विवाद
6. बिजली बिल, पानी बिल एवं अन्य बिल से संबंधित वाद
7. भरण-पोणण एवं पारिवारिक/वैवाहिक वाद(तलाक को छोड़कर)
8. भूमि अधिग्रहण संबंधित विवाद
9. वेतन, भत्ते, सेवानिवृत आदि से संबंधित सेवा मामले
10. राजस्व से संबंधित वाद
11. अन्य सिविल वाद इत्यादि जिन्हें लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।