गढ़वा से नित्यानंद दुबे की रिपोर्ट
गढ़वा : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार देशभर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा के तत्वाधान में व्यवहार न्यायालय गढ़वा के परिसर में आज दिनांक 10 जुलाई 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया।
उक्त लोक अदालत में 10 बेंच बनाकर सामान्य जनता एवं वादी/ प्रतिवादी गणों के मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। बताते चलें कि आयोजित लोक अदालत में कुल 807 मामले आए जिसमें से कुल 626 मामलों का निष्पादन किया गया और 1,46, 77859. 92 रुपये की वसूली की गई । विदित हो कि लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामले, श्रम संबंधी विवाद, धारा 138 पराक्रम लिखित अधिनियम, भूमि अधिग्रहण संबंधित वाद, मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद, सिविल मामले (बैंक तथा अन्य वसूली वाद), वैवाहिक/ कुटुंब न्यायालय संबंधी वाद, अपील संबंधी मामले, बिजली एवं पानी संबंधी मामले, पीएलए, रिवेन्यू, अदर एसडीओ कोर्ट (सर्टिफिकेट केस) समेत अन्य से जुड़े मामलों का निस्तारण क्रमशः विभिन्न बेंचों पर किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम की शुरुआत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा योगेश्वर मणी, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, अनिल कुमार मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा, सिंधु लमाय व जिला अधिवक्ता संघ सचिव मृत्युंजय कुमार के द्वारा संयुक्त रुप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार गढ़वा श्री योगेश्वर मणी ने कहा कि आज गढ़वा जिले में जनता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह निशुल्क सुलभ एवं शीघ्र न्याय का साधन है। आप अपनी समस्याओं से हमें अवगत कराएं उसका तत्काल प्रभाव से निष्पादन किया जा जाएगा। यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो वादी वरीय पदाधिकारियों अथवा मुझसे संपर्क करें। उन्होंने कहा कि जनता के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का समाधान इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाएगा, लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम लोक अदालत में तभी मुकदमा खत्म कर सकते हैं जब आप पहले से जमानत पर हो। उक्त संदर्भ में व्यापक प्रचार-प्रसार भी पिछले कुछ दिनों से करवाया जा रहा है। आज की अदालत में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है और उनके समक्ष आपसी समझौते के उपरांत केस को खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। यह गढ़वा जिले के नागरिकों की अदालत है, संबंधित बेंच पर जाकर संपर्क करें और दोनों पक्षों के आपसी समझौतों के साथ मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
वहीं प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गढ़वा, अनिल कुमार मिश्रा ने कहां की न्याय की जो मूलभूत संकल्पना है वह तभी साकार हो सकती है जब फैसले सर्वमान्य हों और सबको संतुष्ट करने वाले हों। इसलिए मेरा यह आग्रह है कि सभी लोग सक्रिय रूप से इस आयोजन में भाग ले और राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं। साथ ही जिला अधिवक्ता संघ सचिव मृत्युंजय कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का यह कार्यक्रम सुगम एवं सस्ती न्याय की व्यवस्था है। आज जो भी वादकारी यहां उपस्थित हुए हैं उनको बेहतर और त्वरित न्याय मिलेगा। जो भी वादकारी लंबे समय से मुकदमा लड़ रहे हैं और मुकदमे में फलाफल नहीं मिल पाता है, उनको त्वरित न्याय मिल जाए, इसी उद्देश्य से आज इस लोक अदालत का आयोजन किया गया है।