गोड्डा: कोविड-19 मरीजों को लेकर परिवहन करने वाले एंबुलेंस चालकों द्वारा ज्यादा भाड़ा वसूली की मिल रही शिकायतों को देखते हुए प्रशासनिक स्तर से भाड़ा निर्धारित कर दिया गया है। तय भाड़ा से अधिक वसूली करने वाले एंबुलेंस चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड संक्रमित मरीज के निजी एम्बुलेंस द्वारा परिवहन व्यय,भाड़ा के संबंध में सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, के द्वारा भाड़ा
निर्धारित कर दिया गया है।
एम्बुलेंस चालक के उपयोग हेतु पीपीई किट के लिए लागत राशि 500 रुपए मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। अगर उपभोक्ता,मरीज के परिवार द्वारा पीपीई किट उपलब्ध करवाया जाता है तो एम्बुलेंस चालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं करना है।
सामान्य एम्बुलेंस (वेंटिलेटर रहित) के लिए यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 500 रुपए मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। 10 किलोमीटर के उपरान्त तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपए मात्र की दर से करते हुए भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा।
एडवांस एम्बुलेंस (वेंटिलेटर सहित) के लिए यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपए मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाएगा। 10 किलोमीटर के उपरान्त तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपए मात्र की दर से करते हुए भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।
कुल दूरी की गणना, एम्बुलेंस द्वारा एम्बुलेंस के गन्तव्य स्थान से यात्रा आरंभ के साथ, यात्रा के समापन के उपरांत वापस उसके गन्तव्य अस्पताल तक आने-जाने के दौरान तय की गयी कुल दूरी (किलोमीटर) होगी।
एम्बुलेंस के सैनिटाईजेशन के लिए 200 रुपए मात्र का भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जायेगा।
मरीज को आॅक्सीजन सप्लाई का शुल्क परिवहन व्यय के अंतर्गत निहित होगा अर्थात् उपभोक्ता द्वारा अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
एसडीओ ने बताया कि गोड्डा जिला के सभी सरकारी,निजी अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी एवं एम्बुलेंस मालिक,चालक को आदेश दिया जाता है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित उपरोक्त रेट चार्ट को अपने अस्पताल,वाहन में चिपकाते हुए इसका अनुपालन कर वाहन का लाॅग बुक भी संधारित करना सुनिश्चित करेगें। साथ ही गोड्डा जिला के एम्बुलेंस मालिकों को निदेशित किया जाता है कि वे अपने- अपने एम्बुलेंस से संबंधित विवरणी अनुमंडल कार्यालय, गोड्डा के गोपनीय शाखा में दो दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। औचक निरीक्षण के क्रम में यदि किसी प्रकार की चूक पाई जाती है तो दोषी के विरूद्ध डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी।