नितेश रंजन की रिपोर्ट
पथरगामा: गुरुवार को प्रखंड प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने प्रखंड के तेलनी ग्राम में बाल विवाह पर रोक लगाई। प्रशासन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि तेलनी ग्राम में नाबालिग लड़की का विवाह तय हुआ है एवं उनके अभिभावक शादी की तैयारी कर रहे हैं। बीडीओ संंतोष बैठा और थाना प्रभारी बलिराम रावत ने पुलिस बल के साथ गांव पहुचकर नाबालिग के माता पिता से बात की। वहीं नाबालिग लड़की के उम्र की छानबीन करते हुए नाबालिग के अभिभावक को बाल विवाह कानून की जानकारी दी और होने वाले शादी पर रोक लगाए जाने को ले निर्देश दिया।
बीडीओ ने कहा, बाल विवाह कानूनन अपराध है। यदि अभिभावक नाबालिग का विवाह कराते हैं तो उनके उपर बाल विवाह अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।