सरकार द्वारा आंदोलनकारियों व आश्रितों को देय सुविधाओं की मांग
रांची: झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने आज केन्द्रीय गृह मंत्रालय को जांच अधिनियम 1952, गृह,कारा,आपदा प्रबंध से जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1 ) व 6 (3) के तहत सूचना की मांग को लेकर 50 रू. का पोस्टल ऑर्डर के साथ पत्र प्रेषित की गई। मोर्चा के प्रवक्ता पुष्कर महतो व दिवाकर साहू ने अपने पत्र के माध्यम से मांग की है कि झारखंड आंदोलनकारियों के जेल जाने की बाध्यता को समाप्त करने व सभी आंदोलनकारियो व आश्रितों ( विधवा/ बच्चे) को समान रूप से राजकीय
मान-सम्मान,पहचान,पेंशन व नियोजन,शिक्षा,स्वास्थ्य सुविधाएं के संबंध में जानकारी मांगी गई है।
पत्र के माध्यम से यह भी मांग की गई है कि नव सृजित पृथक राज्यों के आंदोलकारियों और उनके आश्रितों को कौन – कौन सी सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान करने का प्रावधान है। आंदोलन के दरम्यान मारे गए आंदोलनकारियों के लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। आंदोलनकारियों या फिर उनकी पत्नी और बच्चों को सम्मान राशि या पेंशन,शिक्षा,स्वास्थ्य सुविधाओं के अतिरिक्त कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है।