अनंत दुबे की रिपोर्ट
गोड्डा: प्रधान जिला जज सत्यप्रकाश सिन्हा के न्यायालय ने मारपीट एवं रात में ट्रक को रोककर लूटपाट करने के आरोपित ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के इंदरचक निवासी मो असफाक की जमानत याचिका खारिज कर दी ।
मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में ट्रक ड्राइवर बलबड्डा थाना क्षेत्र के विरामचक निवासी मनबहाल राय ने कहा था कि 1 जून 2019 को 12 बजे रात में महागामा से छर्री लाने मिर्जाचौकी जा रहा था। उसी मालिक का दूसरा गाड़ी भी साथ- साथ चल रहा था। करीब एक बजे रात में गंगटी थाना क्षेत्र के परिहर स्थान के पास मुख्य मार्ग को पत्थर एवं लकड़ी से अवरुद्ध कर दिया गया था। इस दौरान गाड़ी को धीमा करने पर पांच-छह अज्ञात अपराधी ने ट्रक को रोकवा दिया और हथियार के बल पर केबिन में घुसकर एक ट्रक से 14 हजार और दूसरे ट्रक से 18 हजार रुपये नगद और मोबाइल छीन लिया और मारपीट किया।
घटना के बाद चालक ने ट्रक को थोड़ा आगे ले जाकर 100 नंबर पर डायल कर सूचना दिया और ठाकुरगंगटी थाना में मामला दर्ज कराया गया। थाना पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में आरोपित मो असफाक को 11 मई 21 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। काराधीन आरोपित ने न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल किया था। इसे खारिज कर दिया गया।
एक अन्य मामले में नगर थाना क्षेत्र के समाहरणालय के समक्ष गुमटी खोलकर अवैध रूप से नशीले पदार्थों की बिक्री करने के आरोपित फसिया डंगाल के शिवनंद कुमार सहनी की जमानत याचिका खारिज दी गई। मामले को लेकर दर्ज प्राथमिकी में नगर परिषद के प्रबंधक मुर्तजा अंसारी ने कहा है कि अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर चार जुलाई 21 को समाहरणालय के समक्ष रखा गुमटी को नगर परिषद द्वारा सील कर नगर थाना में रखा गया था। पांच जुलाई 21 को एसडीओ के आदेश पर नगर थाना में रखे इस गुमटी का सील तोड़कर गवाहों के समक्ष खोला गया। खोलने के उपरांत तलाशी के क्रम में इस गुमटी से एच 10 सिगरेट में नशीला पदार्थ जैसा भरा हुआ संदिग्ध सिगरेट 49 पीस, अलग से नशीला पदार्थ भरा हुआ संदिग्ध सिगरेट 15 पीस, गोगो सिगरेट जैसा 19 पीस नशीला पदार्थ भरा हुआ जब्त किया गया। दुकानदार शिवानंद कुमार सहनी मोहल्ला रामपुर, थाना सरायगंज, जिला समस्तीपुर के निवासी हैं और नगर परिषद क्षेत्र के फसिया डंगाल में भाड़े के मकान में रहते हैं। काराधीन आरोपित ने न्यायालय के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल किया था जिसे खारिज कर दिया गया।