गुमला:सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची के अधिसूचना सं0-93(16), दिनांक-28.05.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि 11 पान मसाला ब्रांड यथा-(1) पान पराग पान मसाला (2) शिखर पान मसाला (3) रजनीगंधा पान मसाला (4) दिलरूबा पान मसाला (5) राजनिवास पान मसाला (6) मुसाफिर पान मसाला (7) मधु पान मसाला (8) बिमल पान मसाला (9) बहार पान मसाला (10) सेहरत ब्रांड पान मसाला (11) पान पराग प्रीमियम पान मसाला, आदि का झारखण्ड के विभिन्न जिलों से सैम्पल उठाव कर जांच कराया गया। जांचोपरांत सभी पान मसाला में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया, जो खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 (34 of 2006) का उल्लंघन है। उक्त पान मसाला के खाने से आमजन को स्वास्थ्य सबंधी बीमारी उत्पन्न हो सकती है।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड राँची के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश को एक वर्ष की अवधि तक विस्तार किया गया है तथा निम्नलिखित पान मसाला (1) पान पराग पान मसाला (2) शिखर पान मसाला (3) रजनीगंधा पान मसाला (4) दिलरूबा पान मसाला (5) राजनिवास पान मसाला (6) मुसाफिर पान मसाला (7) मधु पान मसाला (8) बिमल पान मसाला (9) बहार पान मसाला (10) सेहरत ब्रांड पान मसाला (11) पान पराग प्रीमियम पान मसाला को एक वर्ष तक के लिए इसके उत्पादन, भण्डारण, वितरण, एवं विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है।
अतः सभी खाद्य विक्रेताओं को चेतावनी दिया जाता है कि उक्त प्रतिबंधित पान मसाला के उत्पादन, भण्डारण, वितरण, एवं विक्रय नहीं करेंगे, विक्रय करते हुऐ पाए जाने पर खाद्य संरक्षा मानक अधिनियम 2006 एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा-1860 के तहत कार्रवाई की जायेगी।