निलंबन अवधि में निलंबित पंचायत सचिव का मुख्यालय डुमरी प्रखण्ड मंे निर्धारित किया गया
गुमला: 04 अक्टूबर को समाचार पत्रों में ’’आवास एवं गाय शेड नहीं मिलने से सदमें में ग्रामीण की हुई मौत’’ शीर्षक समाचार की जाँच हेतु गोपनीय शाखा द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला को प्रकाशित समाचार का विभिन्न बिन्दुओं पर जाँच कर प्रतिवेदित करने का निर्देश दिया गया था।
अनुमण्डल पदाधिकारी गुमला के द्वारा विभिन्न बिन्दुओं की जाँच कर घाघरा प्रखण्ड बदरी पंचायत के पंचायत सचिव के द्वारा मृतक लाभुक से प्रधानमंत्री आवास योजना एवं गाय शेड योजना का लाभ दिलाने हेतु अवैध रूप से राशि वसूली गई थी। इसके बाद भी पंचायत सचिव द्वारा योजना स्वीकृत नहीं किया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा मामलें की जाँचोपरांत संबंधित पंचायत सचिव को दोषी मानते हुए कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई थी। अनुमण्डल पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर उपायुक्त गुमला शिषिर कुमार सिन्हा द्वारा तत्काल प्रभाव से दोषी पंचायत सेवक को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है। निलंबन अवधि में बदरी पंचायत के पंचायत सचिव बिन्देश्वर महतो का मुख्यालय डुमरी प्रखण्ड निर्धारित किया गया है। साथ ही निलंबन अवधि में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 96 के तहत् नियमानुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी डुमरी से अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त होने पर जीवन निर्वहन भत्ता का भुगतान घाघरा प्रखण्ड स्थापना से करने का निदेश दिया गया है।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।