गोड्डा: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य पदार्थ के उत्पादन, भण्डारण,वितरण,प्रसंस्करण, लेबलिंग, पैकेजिंग,परिवहन, आयात-निर्यात,बिक्री आदि से सबंधित व्यवसाय हेतु फूड लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आवेदन प्राप्त करने हेतु जिला खाद्य सुरक्षा प्रशासन गोड्डा की ओर से अभिहित अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा की अध्यक्षता में ईट राइट इंडिया कार्यक्रम के तहत सभी खाद्य कारोबारियों के लिए गुरुवार को कैम्प का आयोजन अनुमंडल कार्यालय कैम्पस में किया गया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त भोर सिंह यादव मौजूद रहे।
श्री यादव के द्वारा फूड लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।पूर्व में खाद्य प्रतिष्ठानों का कराए गए हाइजीन रेटिंग के आधार पर 10 (दस) खाद्य प्रतिष्ठानों सेवेंथ हेवेन (मेसर्स अग्रवाल बेकरी एंड रेस्टोरेंट), मेसर्स विजय मिष्ठान भंडार, छप्पन भोग, बालाजी स्वीट्स, आनन्द स्वीट्स, कौशल्या फुड प्लाजा, शाही लस्सी भंडार, जायका रेस्टोरेंट, आरजे स्पाईस एंड आईस, वृन्दावन रेस्टोरेंट को हाइजीन रेटिंग का प्रमाण पत्र दिया गया। सेवेंथ हेवेन (मेसर्स अग्रवाल बेकरी एंड रेस्टोरेंट) को 5 स्टार एवं मेसर्स विजय मिष्ठान भंडार को 4 स्टार तथा शेष खाद्य प्रतिष्ठानों को भी दो-तीन स्टार हाइजीन रेटिंग में मिला तथा एक दावते खास (आरके कैफे एंड रेस्टोरेंट) को स्टेट लाईसेंस का प्रमाण पत्र उपायुक्त के द्वारा वितरण किया गया।
कैम्प में खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को सलाह दी गई कि 5 स्टार हाइजीन रेटिंग वाले खाद्य प्रतिष्ठानों के तरह अपनी-अपनी खाद्य प्रतिष्ठान साफ एवं स्वच्छ रखें।
कैम्प में 71 खाद्य कारोबारकर्ताओं के द्वारा आवेदन समर्पित किया गया। उक्त फूड लाइसेंसिंग,रजिस्ट्रेशन कैम्प 14 अगस्त तक अनुमण्डल कार्यालय कैम्पस में कार्यरत रहेगी। वैसे खाद्य कारोबारकर्ता जिन्होने अभी तक फूड लाइसेंस,रजिस्ट्रेशन का आवेदन पत्र समर्पित नहीं किया है वे कैम्प में आकर अपना-अपना आवेदन पत्र समर्पित कर सकते हैं। कैम्प के बाद यदि दुकानदारों के पास फूड लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन नहीं पाये जाने पर उनके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत नियमानुसार आवश्यक कारवाई की जाएगी।