मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र में बना 5 कंटेन्मेंट जोन
उपायुक्त ने कंटेन्मेंट ज़ोन में एक एंट्री/एग्जिट बनाने का दिया निर्देश
उपायुक्त ने आमजनों की सुविधा और स्वास्थ्य हेतु आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने का दिया निर्देश
मेदिनीनगर : उपायुक्त सह अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार श्री शशि रंजन ने COVID-19 के संक्रमण को आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा महामारी अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नम्बर 11 में 1, वार्ड 29 में 2, वार्ड 23 में 1 तथा वार्ड 16 में 1 कंटेन्मेंट जोन बनाने का निर्देश जारी किया है।
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि कंटेनमेंट जोन के लिए चिन्हित स्थानों में लोगों के प्रवेश एवं निकास को प्रतिबंधित किया गया है। ताकि COVID-19 के प्रसार को रोका जा सके। उपायुक्त ने निदेश दिया है कि इंसीडेंट कमांडर के रूप में अधिसूचित सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी एम. एच. ए द्वारा निर्गत आदेश के तहत कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत इस कार्य हेतु पूर्व से गठित कोषांगों के सहयोग से कार्य करवाना सुनिश्चित करेंगे।
इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाले सभी घरों के सर्वेक्षण का कार्य ससमय करने तथा लक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि *कंटेनमेंट जोन का यथासंभव एक एंट्री/ एग्जिट होगा।
उपायुक्त ने कंटेनमेंट जोन में रह रहे सभी व्यक्तियों से अपील की है कि वह अनिवार्य रूप से अपने घर में रहे। किसी भी परिस्थिति में कोई अन्य व्यक्ति का प्रवेश कंटेनमेंट जोन में निषेध होगा तथा कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत आने वाली दुकाने तथा निजी एवं सार्वजनिक संस्थाएं तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगे।
कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत मरीजों को किसी प्रकार की समस्या ना हो इसके लिए 24 * 7 कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा। कंट्रोल रूम में 9771313894, 8102581052, 6203130411 पर बात की जा सकती है।
इधर, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह इंसिडेंट कमांडर अज़फर हसनैन ने बाजार क्षेत्र के दुकानों का निरीक्षण क़िया। इस दौरान उन्होंने दुकानों में मास्क तथा सैनिटाइजर का आवश्यक रूप से उपयोग करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दुकानों में बिना मास्क के लोगों के एंट्री में मनाही होगी। दुकान में मास्क तथा सैनिटाइजर का उपयोग न किये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।