जिले के दोनों अनुमंडलों में जारी निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारियों ने जारी किए आमजनों के लिए आदेश, अनुपालन करना अनिवार्य
महेंद्र कुमार यादव
चतरा: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से मुख्य सचिव, झारखण्ड, राँची के आदेश झापांक- 207/CS/Res, दिनांक 16.06.2021 द्वारा राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 17 जून के पूर्वाह्न 6 बजे से 24 जून के पूर्वाह्न 6 बजे तक के लिए बढ़ाया गया है। इस दौरान निम्नांकित छूट के साथ दिनांक- 24.06.2021 को 06:00 बजे पूर्वा0 तक पूर्व के सभी कियाकलापों / गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हुए विस्तारित किया गया है। इस दौरान विधि व्यवस्था संधारण एवं जिले के चतरा एवं सिमरिया अनुमंडल क्षेत्र में इसका कड़ाई से अनुपालन हेतु अनुमंडल पदाधिकारी चतरा, मुमताज अंसारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी सिमरिया, सुधीर कुमार दास द्वारा आदेश जारी किया गया है।
◆ 10 जून की सुबह 6 बजे तक जिलावासियों को निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य है।
01. सभी प्रकार की दुकानें 04.00 बजे अपराह्न तक खुलेगी।
02. सभी दुकानों फल, सब्जी, किराना सामाग्री मिठाई एवं भोज्य पदार्थ सहित शनिवार के 04.00 बजे अप0 से सोमवार के 06.00 बजे पूर्वा0 तक बन्द रहेंगे।
03. उक्त आदेश दवा दुकान / जाँच केन्द्र / विलिनिक / अस्पताल / पेट्रोल पम्प / एल०पी०जी० आउटलेट / सी०ए०जी० आउटलेट / रेस्टूरेंट होम डिलिवरी के समय / ढाबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग / राजकीय राजमार्ग / शीतगृह / गोदाम / सामाग्रियों के उतार-चढ़ाव में उक्त समय प्रभावी नहीं होगा।
04. सिनेमा हॉल / मल्टीपलेक्स / थियेटर / सभा हाल / Banquet Hall / बार / क्लब बन्द रहेंगे।
05. रेस्टूरेंट से उत्पादों की होम डिलिवरी की अनुमति होगी। बैठने पर प्रतिबंधित किया गया है।
06. होटलों में भोजनालय हॉल (Banquet Halls) का उपयोग एवं बैठने की अनुमति नहीं होगी।
07. भारत सरकार, राज्य सरकार एवं निजी सभी कार्यालय मानव संसाधन क्षमता के 50 प्रतिशत् उपस्थिति के साथ 04.00 बजे तक कार्यालय खुलेंगे।
O7. निर्वाध रूप से चलने वाले मालवाहन की अनुमति होगी।
09. पूर्व से अनुमति गतिविधियों की अनुमति जारी रहेंगे।
10. सभी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल को खोलने की अनुमति होगी, परन्तु किसी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं होगी।
11. सभी प्रकार के इनडोर एवं आउटडोर में 05 या अधिक व्यक्तियों के सभा प्रतिबंधित है। अंतिम संस्कार / श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोगों की अनुमति होगी।
12. विवाह समारोह घर या न्यायालय में ही सम्पन्न होंगे । सार्वजनिक स्थल सामुदायिक भवन सहित / Banquet Hall आदि में अनुमति नहीं होगी विवाह समारोह में ध्वनि विस्तारक यंत्र, डी०जे०/ अतिशबाजी एवं विवाह जुलूस प्रतिबंधित रहेगा। विवाह कार्यक्रम में दुल्हा / दुल्हन सहित अधिकतम 11 व्यक्तियों की अनुमति होगी। विवाह कार्यक्रम की तिथि से कम से कम 3 दिन पूर्व सूचना स्थानीय थाना में देना आवश्यक होगा विवाह अनुष्ठान की अनुमति होगी।
13. सभी प्रकार के जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे।
14. सभी शैक्षणिक संस्थान विद्यालय / महाविद्यालय / आई0टी0आई0 / कौशल विकास केन्द्र / कोचिंग संस्थान / प्रशिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे डिजिटल परामर्श / ऑनलाईन शिक्षा प्राप्त कराया जा सकता है।
15. झारखण्ड सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा आयोजित होने वाले परीक्षाओं को स्थगित किया गया है।
16. सभी आंगनबाड़ी केन्द्र बन्द रहेंगे । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत मिलने वाला खाद्यान होम डिलिवरी से प्राप्त कराया जाएगा।
17. सभी मेला एवं प्रदर्शनी प्रतिबंधित किया गया है।
18. सभी स्टेडियम / व्यायामशालाएँ / स्वीमिंग पूल / पार्क बन्द रहेंगे।
19. बस परिवहन प्रतिबंधित किया जाता है। जिला प्रशासन द्वारा उपयोग होने वाले वाहन / उद्योग / खनन के कार्य में लगे कार्मिकों के परिवहन के लिए जिला प्रशासन की अनुमति वाले वाहनों को छोड़कर।
20. 4.00 बजे अप0 के बाद 05.00 बजे अप0 से 06.00 बजे पूर्वा0 तक की गतिविधियों के संबंध में केवल हवाई / रेल यात्रियों, अन्तिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल होने वाले एवं कोविड-19 के नियंत्रण के डियुटी या अन्य डियुटी वाले व्यक्तियों की अनुमति होगी।
◆ अर्न्तराज्ययीय एवं अर्न्तजिला आवागमन के लिए वाहनों का ई-पास वैद्य पहचान पत्र एवं हवाई / रेलवे यात्रियों के लिए वैद्य टिकट आवश्यक है। ई-पास epassjharkhand.nic.in से डाउनलॉड किया जा सकता है ।
◆ जिला के अन्दर भ्रमण के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी ।
◆ व्यवसायिक निबंधित टैक्सी को अर्न्तराज्ययीय परिवहन के लिए ई-पास की अनिवार्ययता नहीं होगी।
◆ राज्य में निजी वाहनों या टैक्सी का परिचालन के लिए ई-पास आवश्यक है ।
◆भारत सरकार / झारखण्ड सरकार एवं अन्य राज्य सरकार की वाहनों के परिचालन हेतु ई-पास की अनिवार्यता मुक्त रहेंगे।
◆ राज्य से गुजरने वाले वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
21. ग्रामीण / शहरी हाट की अनुमति खुले मैदान में गोल घेरा, सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की शर्तों के साथ होगी।
22. झारखण्ड में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिनों का क्वारंटाईन निम्नांकित दिशा-निदेशों के पालन के साथ रहना होगा।
◆ हवाई / रेल / सड़क मार्ग से झारखण्ड आने वाले या झारखण्ड लौटने वाले सभी व्यक्तियों का विवरणी पंजीबद्ध करेंगे एवं उनका व्यक्तिगत विवरणी झारखण्ड सरकार के बेवसाईट ( www.jharkhandtravel.nic.in) पर आने / लौटने के एक दिन के अन्दर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
◆ झारखण्ड आने वाले या झारखण्ड लौटने वाले सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा निर्गत दिशा निदेश का पालन करते हुए 07 दिनों का होम क्वारनटाईन में रहना होगा।
◆ जिला प्रशासन इस निर्णय पर पहूँचता है कि व्यक्ति द्वारा होम क्वारंटाईन के निदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है तो जिला प्रशासन उसे संस्थागत क्वारंटाईन केन्द्र में स्थानान्तरित करा सकता है।
◆ एयर लाईन / राज्य से गुजरने वाले व्यक्तियों / सरकारी कार्मिकों / कर्तव्य पर रहे कर्मियों / प्रतिदिन अर्न्तराज्ययीय यात्रियों / खनन / निर्माण / उद्योग / कृषि / हेल्थ केयर से संबंधित व्यक्तियों झारखण्ड में 72 घंटे के अन्दर लौटने वाले व्यक्तियों पर उक्त दिशा-निदेश लागू नहीं होगा।
23. सरकारी कार्यालय / रेलवे स्टेशन / एयरपोर्ट / बस / टैक्सी एवं ऑटो रिक्शा एवं सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान आदि पर बिना मास्क की अनुमति प्रतिबंधित किया जाता है। उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठान भारतीय दंड सहिता, 1860 की धारा 188 धारा-269 धारा 270 धारा-271 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय होंगे। यह आदेश कार्यावधि के दौरान 05 या उससे अधिक सरकारी सेवक या मिडिया कर्मी (प्रेस) पर लागू नहीं होगा। यह आदेश स्वास्थ्य विभाग के आदेश संख्या 98 / HSN/ रॉची, में दिये गये अपवाद (आदेश की कण्डिका-02) पर लागू नहीं होगा। यह आदेश दिनांक 17.06.2021 के 6:00 बजे पूर्वा0 से दिनांक 24.06.2021 के 6:00 बजे पूर्वा0 तक प्रभावी रहेगा।