: जिले में तीसरी बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, 38 घंटे तक रहेगी सख्त पाबंदी: उपायुक्त
गुमला: गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 01 जुलाई तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के लिए जारी जिशा-निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान शर्तों के आधार पर सोमवार सुबह 06 बजे से शाम 04 बजे तक पूर्व की भांति दुकानें खुली रहेंगी। इस अवधि में कोविड-19 के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य है।
उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 01 जुलाई तक बढ़ाया गया है। जिसके निदेश के आलोक में साप्ताहांत पर दिनांक 26 जून शनिवार संध्या 04 बजे से सोमवार 28 जून सुबह 06 बजे तक लॉकडाउन लागू किया गया है।
जिले में संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को क्या क्या खुले रहेंगे और क्या बंद रहेंगे
रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे। दूध विक्रय केंद्र को बंद से मुक्त रखा गया है।
उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने जिले वासियों से उक्त जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शनिवार शाम 04 बजे से सोमवार सुबह 06 के बीच में दूध विक्रय केंद्र, दवा की दुकानें, स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। इस दिन निजी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 11 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति है।
उपायुक्त ने कहा कि उक्त दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों/ संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त की अपील
शनिवार संध्या 04 बजे से सोमवार सुबह 06 बजे तक सम्पूर्ण लाॅकडाउन की अवधि सहित अन्य दिनों में सुबह 06 बजे से संध्या 04 बजे तक के अवधि में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड दिशा-निर्देश के आलोक में आम नागरिकों से कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर स्वयं एवं परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने गुमला वासियों से निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है।