– कल से होने वाले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीसी एवं एसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा दिया आवश्यक निर्देश
– एसपी ने भ्रामक खबरों की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश
गोड्डा से अभय पलिवार की रिपोर्ट
गोड्डा: कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के आलोक में 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक ‘‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’’ की घोषणा की गई है। इसके अनुपालन को लेकर बुधवार को उपायुक्त भोर सिंह यादव एवं पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी वरीय अधिकारियों के साथ विचार विमर्श गया। साथ ही कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।
उपायुक्त भोर सिंह यादव ने बताया कि जिले में कोरोना वायरस के बचाव एवं रोकथाम के लिए लोगों और भी सतर्क होने की जरूरत है। कहा कि जिले में अधिकांश प्रवासी मजदूर, जो अन्य राज्यों से आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान मे रखते हुए कंट्रोल रूम बनाए जाएं, ताकि प्रवासी मजदूरों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें प्राप्त रिपोर्ट के आधार होम आइसोलेशन या कोविड केयर सेन्टर भेजा जा सके।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि बसों के परिचालन में कोई व्यवधान नहीं किए जाएं । साथ ही विभिन्न चेक पोस्टों पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप आवश्यक सेवाओं के अलावा बैंक, एटीएम ,मेडिकल, हेल्थ केयर ,मेडिकल इक्विपमेंट , जनवितरण वितरण की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी ,सीएनजी आउटलेट्स, ई-कॉमर्स ,किराना दुकान, वाहन मरम्मत की दुकान ,कोल्ड स्टोरेज एंड वेयरहाउसेस ,खुदरा दुकान , फल सब्जी एवं मिल्क प्रोडक्ट, होटल एवं रेस्टोरेंट में होम डिलीवरी की सुविधाएं चालू रहेगी। संवंधित दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंद रहेंगी। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां सामान्य दिनों की तरह चलती रहेंगी।
जिले में धार्मिक स्थल खुले रहेंगे परन्तु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी।कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे।
किसी भी प्रकार के जुलूस एवं प्रदर्शन का आयोजन करना एवं उसमे भाग लेना पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। पांच से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना जिले में वर्जित रहेगा।
शिक्षण संस्थान से संबंधित स्कूल ,कॉलेज ,कोचिंग सेंटर एवं ट्यूशन सेंटर सभी प्रतिबंधित रहेंगे। ऑनलाइन के माध्यम से शिक्षण का कार्य किया जा सकता है।
उपायुक्त ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन-भागीदारी से ही रोका जा सकेगा। उन्होंने सभी जिलेवासियों से अपील किया कि अति आवश्यक कार्य छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलें।
पुलिस अधीक्षक श्री रमेश ने पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन जिले में सुनिश्चित कराया जाए। कोविड-19 से संबंधित जिले में किसी प्रकार की भ्रामक सूचनाएं प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन को यथाशीघ्र सूचित करें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक , टि्वटर, व्हाट्सएप , इंस्टाग्राम , यूट्यूब के माध्यम से किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों पर नजर रखी जाए। सड़कों पर अनावश्यक घूमने वालों पर भी कड़ी निगरानी करने के निर्देश दिए गए।
सिविल सर्जन डॉ शिव प्रसाद मिश्रा के द्वारा भी कोविड-19 से संबंधित जानकारियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी गई ।
अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ऋतुराज ने कहा कि विभिन्न प्रखंड़ो एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए जा रहे हाट बाजार में भीड़ को कम करने के लिए संबंधित प्रखंडों के पदाधिकारियों के द्वारा विशेष ध्यान दिए जाएं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जा रहे हाट बाजार में बांस से बैरिकेडिंग एवं छोटे-छोटे दुकानों के लिए मार्किंग की व्यवस्था कर चिन्हित स्थानों में दुकानों को लगाया जाए, ताकि भीड़ को नियंत्रित कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जा सके।
मौके पर अपर समाहर्ता जुल्फिकार अली, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा जितेंद्र कुमार देव ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा आनंद मोहन सिंह ,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, महागामा एसएस तिवारी,सभी प्रखंड़ो के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, जिले के विभिन्न थाना के थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारीगण मौजूद थे।