गुमला: देश के कई राज्यों के विभिन्न भागों में कोविड-19 का पुनः त्वरित गति से प्रसार हो रहा है। गुमला जिला में भी इसका प्रसार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। जिला में कोविड-19 के दो-चार सक्रिय मामले प्रतिदिन सामने आ रहे है। ऐसी स्थिति में इस महामारी से बचाव एवं रोकथाम तथा कोविड-19 के व्यापक फैलाव को रोकने के लिए सावधानियाँ बरतनी आवश्यक है ताकि जिले के नागरिकों को इस महामारी के प्रकोप से बचाया जा सके।
उक्त आलोक में गुमला जिला के नागरिकों से जिला प्रशासन की ओर निम्न अपील की जाती है…
1. जिले के प्रत्येक नागरिको का यह दायित्व है कि स्वयं की रक्षा एवं समाज के अन्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए मास्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी के नियमों का पालन एवं सैनेटाईजर का प्रयोग तथा समय समय पर साबुन से हाथ धोने की कारवाई अवश्य करे।
2. गुमला जिला के व्यक्ति जो बाहर से वापस आ रहे हैं वे अपने सुरक्षा को देखते हुए स्वतः कोविड-19 का जाच कराये। साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, गुजरात, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों से गुमला आने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में जिला प्रशासन को सूचित करें।
3. हाट-बाजारों में सोसल डिस्टेसिंग के नियमों का अनुपालन एवं मास्क के प्रयोग हेतु लोग एक दूसरे को प्रेरित करें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि हाट-बाजार में क्रेता एवं विक्रेता दोनों मास्क का प्रयोग करे। बाजार-हाट एवं दुकानों में अनावश्यक भीड़ भाड़ न हो।
4. विभिन्न प्रकार के सामाजिक समारोहों, उत्सव एवं विवाह आदि में कम से कम लोगों को निमंत्रित करें। ऐसे समारोहों में सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन एवं मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाय।
5. गुमला जिलान्तर्गत सभी होटल के मालिक यह सुनिश्चित करें कि उनके होटल में अनावश्यक भीड़-भाड़ वाले कार्यक्रम न हो। यदि यह पाया जाता है कि होटल में आनेवाले लोगों के माध्यम से कोविड का प्रसार हुआ है तो होटल प्रबंधन के विरूद्ध कार्रवाई किया जा सकता है।
6. सभी प्रकार के धार्मिक जुलूस. शोभा यात्रा प्रतिबंधित है। अतः इससे बचे एवं अन्य लोगों को भी
जागरूक करें क्योंकि ऐसे आयोजनों से कोविंड-19 का तेजी से फैलाव होने की सम्भावना रहती है।
7. धार्मिक प्रार्थना स्थल, शमशान घाट, कब्रिस्तान, आदि स्थलों में मास्क का प्रयोग एवं सोसल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाय तथा अत्यधिक भीड़ नही लगाया जाय।
8. गुमला जिलान्तर्गत सभी पेट्रोल पम्प मालिक बिना मास्क पहने आनेवाले किसी भी वाहन मालिक/चालक को ईधन की आपूर्ति नहीं करें।
9. आवश्यक सामंग्रियो का क्रय विक्रय करनेवाले सभी दूकानदार स्वय मास्क का प्रयोग करे दूकान में सैनेटाईजर की व्यवस्था रखें एवं सामानों की बिक्री उन्हीं के साथ करे जो मास्क पहनकर दुकान में आते हैं।
10. सभी अभिभावक जिनके बच्चे उच्च विद्यालय/महाविद्यालय जा रहे है वे अपने बच्चों को मास्क सैनेटाईजर एवं कक्षा में सामाजिक दूरी के पालन के लिए अभिप्रेरित करें।
11. घरों से बाहर पैदल, दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन का उपयोग करते समय मास्क का प्रयोग अवश्य करें।
12. चाय-पान की दूकान, ठेला, गुमटी पर अनावश्यक भीड़-भाड़ न करें मास्क सैनेटाईजर का प्रयोग अवश्य करें।
13. गुमला जिला के सभी नागरिको से पुनः अपील की जाती है कि सामाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं समय समय पर सैनेटाईजर से हाथ की सफाई ही कोविड-19 की दवा है। अतः वे इन नियमों का पालन करें स्वयं सुरक्षित रहें, साथ ही परिवार एवं समाज को सुरक्षित रखें।
14. कोविड-19 टीकाकरण के लिए अपने निकटवर्ती टीकाकरण केन्द्र में जाकर आॅन द स्पाॅट निबंधन एवं टीकाकरण अवश्य कराएं।
15. वर्णित अपील का उल्लंघन सरकार के नियमानुसार दण्डनीय अपराध है अतः इसमें किसी प्रकार की ढिलाई/लापरवाही की स्थिति में संबंधित व्यक्ति/प्रतिष्ठान के विरूद्ध कोविड-19 वैश्विक महामारी अधिनियम के तहत् वैधिक कार्रवाई किया जाएगा।