बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: झारखंड में बोकारो जिले के हरला थाना पुलिस द्वारा दो माह पूर्व बरामद 6 किलो यूरेनियम बरामद मामले में बोकारो के प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी एस के मिंज की अदालत ने बुधवार को गुरफ्तार आरोपी बापी दा उर्फ बापी चन्द्रा की जमानत याचिका को खारिज आज (reject) कर दिया ।
न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि गत 3 जून 2021 को बोकारो पुलिस ने बोकारो के चास के एक होटल से यूरेनियम बरामद किया था , तथा यहां से 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था । बाद में गिरफ्तार इन दो लोगों के निशानदेही पर क्रमबद्ध 5 व्यक्तियों को अलग – अलग जगह से गिरफ्तार किया गया था । आभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एस पी सिंह ने बताया कि बरामद यूरेनियम के आरोपी बापी दा उर्फ चंद्रा का मामला बोकारो के प्रथम श्रेणी न्यायिक मेजिस्ट्रेट एस के मिंज की अदालत में जमानत याचिका दायर किया गया था , जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट एस के मिंज की अदालत ने आज रिजेक्ट कर दिया । अब यह मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में दायर करना होगा । एडवोकेट एस के सिंह ने बताया कि आरोपी बापी दा के अलावे जेल में बंद अन्य 6 आरोपियों का जमानत याचिका उच्च न्यायालय रांची में दायर किया गया है जो अभी लम्बित है । सभी 7 आरोपी फिलहाल चास जेल में बंद है । अधिवक्ता एस के सिंह ने बताया कि बोकारो पुलिस ने न्यायालय को समर्पित chargesheet में युरेनियम मामला को फोर्जरी बताया है । जबकि बोकारो पुलिस ने भादवी की धारा 467,468,406,414, 120 B, 420 प्राथमिकी दर्ज की है।