गुमला: वर्तमान समय में किसानों के द्वारा खरीफ फसल में बड़े पैमाने पर उर्वरक का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उर्वरक की कालाबजारी एवं किसानों से सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली से इंकार नहीं किया जा सकता है।
उपरोक्त के आलोक में उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने जिला कृषि पदाधिकारी एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिला मुख्यालय गुमला स्थित सभी उर्वरक बिक्रेताओं के अनुज्ञप्ति की वैद्यता, क्रय पंजी, बिक्री पंज, निर्धारित दर से अधिक दर पर उर्वरक की बिक्री एवं कालाबजारी की जाँच करते हुए बिक्रेतावार प्रतिवेदन अगले 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। साथ ही उन्होंने उर्वरक की कालाबजारी तथा सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली करते हुए दोषी पाए जाने की स्थिति में संबंधित खाद बिक्रेताओं के विरूद्ध अविलंब आवश्यक कार्रवाई करते हुए प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय में समर्पित करने का भी निर्देश दिया है।