प्रखंड प्रसार पदाधिकारी लातेहार ने इस कार्य में संलिप्त लव कुमार पासवान एजीएम, रवि शंकर कुमार, शंकर सिंह, मुरली प्रसाद लैंपस प्रतिनिधि, दिव्यांग कुमार जेएसएफसी ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया
लातेहार: गढ़वा का धान लातेहार में बेचे जाने की सूचना मिलने पर उपायुक्त अबु इमरान ने संज्ञान लेते हुये अविलम्ब प्रखंड विकास पदाधिकारी लातेहार की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रखंड स्तरीय जाँच दल का गठन किया l जाँच दल ने मामले की जाँच किया l जिसमें लव कुमार पासवान एजीएम , रविशंकर कुमार (भाई के नाम पर धान बेचने वाला) शंकर सिंह ट्रक चालक, मुरली प्रसाद लैंपस प्रतिनिधि, दिव्यांग कुमार जेएसएफसी ऑपरेटर को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया l
जिसके बाद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी ईश्वर चंद्र मुंडा ने गढ़वा का धान लातेहार लैंपस में गलत तरीके से बेचने के मामले में लव कुमार पासवान एजीएम , रविशंकर कुमार (भाई के नाम पर धान बेचने वाला ) शंकर सिंह वाहन चालक, मुरली प्रसाद लैंपस प्रतिनिधि, दिव्यांग कुमार जेएसएफसी ऑपरेटर के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 409, 419, 420, 467, 468, 120-B तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत सदर थाना लातेहार में प्राथमिकी दर्जा किया l
क्या है मामला: गढ़वा जिले से 96 क्विंटल धान लातेहार लैंपस के बहुउद्देशीय भवन लातेहार स्थित गोदाम में बेचने के लिए लाया गया था l इसकी सूचना उपायुक्त को मिली l उपायुक्त अबु इमरान ने अविलम्ब प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय टीम गठित कर मामले की जाँच करवायी l ट्रक जिसमें धान लाया गया था उसके चालक ने पूछताछ के क्रम में बताया कि धान लव कुमार पासवान एजीएम के कहने पर मझगांव गढ़वा से बेचने के लिए लाया गया है l जालसाजी कर धान अधिप्राप्ति के अंतर्गत दूसरे जिले में धान बेचना पूरी तरह से गलत है l