बसंतराय : नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार पूरे देश में 10 जून से 15 अक्टूबर तक किसी भी हाल में पर्यावरणीय संकट को देखते हुए बालू का उठाव नहीं किया जाना है। लेकिन बावजूद इस आदेश के, गोड्डा जिला में अवैध ढंग से बालू का उत्खनन एवं परिवहन धड़ल्ले से जारी है। इस पर रोक लगाने के लिए रविवार को जिला खनन पदाधिकारी ने प्रखंड क्षेत्र के बालू घाटों का निरीक्षण किया।
उपायुक्त भोर सिंह यादव के निर्देश पर रविवार को जिला खनन पदाधिकारी मेघलाल टुडू ने प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत सभी बालू घाटों का निरीक्षण किया। जिसमें सनौर घाट, पचुवाकित्ता घाट, मांजर घाट, महेशटिकरी घाट, कोरियाना घाट आदि शामिल हैं। निरीक्षण के दौरान मौके पर मौजूद प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी मुंशी राम और थाना प्रभारी रोशन कुमार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएमओ ने कहा कि किसी भी कीमत पर घाटों से बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। ठेला गाड़ी, मोटरसाइकिल या साइकिल से यदि बालू उठाव कर रहा है तो सीधे तौर पर कार्रवाई करें।
बताते चलें कि बसंतराय क्षेत्र हमेशा अवैध रूप से बालू उठाव को लेकर बराबर चर्चा में रहा है। इसीलिए जिला प्रशासन का खास नजर रहता है।