कुंदा(चतरा)। सर्पदंश और वज्रपात की चपेट में आकर असमय मरने वाले लोगों के आश्रितों को सरकार के द्वारा आपदा राहत के तहत चार लाख रूपये मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। उक्त बातें जिले के कुंदा प्रखंड के प्रभारी बीडीओ सह सीओ अमित कुमार ने विशेष बातचीत के दौरान पत्रकारों से कही है। बीडीओ ने आगे कहा कि 23 जुलाई 2021 को कुंदा प्रखंड के अतिरिक्त प्रभार मिलने के एक सप्ताह के अंदर सिर्फ सर्पदंश से दो लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सरकारी नियमानुसार मौत का स्थानीय थाना में सन्हा दर्ज कराने के साथ शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही सरकार द्वारा निर्धारित चार लाख रुपये की राशि आश्रित परिवारों को दिया जाएगा। शव के सम्बंध में स्थानीय थाना में सन्हा दर्ज व पोस्टमार्टम परिजनों द्वारा नहीं कराने पर मुवावजे की राशि से आश्रित परिवार वंचित रह जाएंगे। बीडीओ ने सभी जनप्रतिनिधि व समाजसेवियों से अपील करते हुए कहा है कि इस योजना का लाभ हेतु ग्रामीणों को प्रावधानों से अवगत कराते हुए जागरूक करें, ताकि योजना का समुचित लाभ पीड़ित परिवार को मिल सके।