बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो : रामनवमी त्यौहार को देखते हुए जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त राजेश सिंह एवं पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा ने जिले में विधि व्यवस्था संधारण हेतु संयुक्त आदेश जारी किए गए हैं, जिससे जिले में संप्रदायिक सद्भावना बनी रहे। कोविड-19 का दूसरा स्ट्रेन बहुत ताकतवर है जिसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के तहत त्यौहार मनाने की अपील की है।
उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया के वैश्विक नोवल कोरोनावायरस के प्रकोप के कारण झारखंड में इस संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश सरकार द्वारा निर्गत किया गया है। साथ हीकोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर सरहुल आदि त्योहारों पर एवं सार्वजनिक स्थलों पर समारोह सभा/ जुलूस/ रैली/ शोभा यात्रा की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर्व में धूमधाम के साथ अस्त्र-शस्त्र से लैस जुलूस निकालने की परंपरा है। जुलूस के दौरान जुलूस में सम्मिलित शरारती तत्वों द्वारा प्रायः जुलूस को अन्य संप्रदाय के धर्म स्थलों के निकट देर तक रोककर प्रदर्शन तथा वाद्य यंत्रों का प्रयोग किए जाने की प्रवृत्ति देखी जाती है। अतः इन परिस्थितियों पर विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस बार कोई भी जुलूस नही निकाले जाने की अनुमति नही दी जाएगी और न ही भीड़ इकठ्ठा करने की इजाजत होगी।
उपायुक्त राजेश सिंह ने बताया कि प्रत्येक जुलूस को पुलिस एक्ट की धारा 30 एवं 32 के अंतर्गत प्रभावकारी रूप से नियंत्रित तथा नियमित किया जाए जहां शांति भंग होने की आशंका हो वहां सीआरपीसी की धारा 144/107 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। जिले के विभिन्न स्थलों में स्थित कब्रिस्तान, पोखरे, ईदगाह, इमामबाड़ा, शमशान घाट एवं जुलूस मार्ग को लेकर संप्रदायो के बीच यंत्र-तंत्र कटुता की भावना विद्यमान है। ऐसे उक्त क्षेत्रों में भी निगरानी बरतने की आवश्यकता है। साथ ही रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु संयुक्त रूप से आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका अक्षरश: अनुपालन संबंधित दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल निश्चित रूप से करेंगे।
उपायुक्त श्री सिंह ने रामनवमी त्योहार को लेकर उन्होंने जिलेवासियों को कोविड-19 के प्रोटोकॉल जैसे समाजिक दूरी, मास्क का प्रयोग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग के संबंध में राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। उन्होंने सभी अखाड़ा समितियों एवं आयोजको को सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा लागू किए जाने वाले सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी शशिप्रकाश सिंह ने बताया कि उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित अखाड़ा के अध्यक्ष/ सचिव के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक चंद्न कुमार झा में जिलावासियों से सोशल मीडिया पर किसी प्रकार का आपत्तिजनक पोस्ट/ शेयर करने से बचने की सलाह दी है। उन्होंने जिलावासियों से धार्मिक सद्भावनाओं को ठेस पहुंचाने सहित अन्य प्रकार के गलत पोस्ट नहीं करने को कहा है। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक /गलत पोस्ट करने पर दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में यदि आपत्तिजनक पोस्ट की जाती है तो उस ग्रुप के एडमिन पर भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक श्री झा ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से जिला में किसी प्रकार का समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए आपत्तिजनक/ गलत पोस्ट होने पर तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को देने की सलाह दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ने जिला में युवाओं तथा नशीले पदार्थों का सेवन कर हुडदंग मचाने वालों पर विशेष नजर रखने की बात कही है। उन्होंने जिला वासियों से अपने बच्चों को नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने के लिए ध्यान देने की अपील की है। रामनवमी के अवसर पर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का निश्चित रूप से अनुपालन कराने की बात कही है।
उपायुक्त श्री सिंह ने रामनवमी के अवसर पर चास अनुमंडल एवं बेरमो अनुमंडल क्षेत्रों में कुल 20 थाना क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, जिसमें चास अनुमंडल अंतर्गत चास थाना, पिंजराजोरा थाना, चास मुफस्सिल थाना, सेक्टर-9 हरला थाना, बीएससीटी थाना, बालीडीह थाना एवं चंदनकियारी थाना के शामिल है तथा बेरमो अनुमंडल अंतर्गत* बेरमो थाना, पेटरवार थाना, गोमिया थाना, आईईएल थाना, महुआटांड़ थाना, बोकारो थर्मल थाना, नावाडीह थाना, चंद्रपुरा थाना, जसीडीह थाना, कसमार थाना, गांधी नगर थाना एवं दुग्ध थाना के क्षेत्रों शामिल। जिन स्थानों पर त्योहारों के अवसर पर पूर्व में संप्रदाय घटना अथवा तनाव हुए हो वह न स्थानों में सभी संप्रदायों के लोगों के बीच संवाद एवं सद्भाव स्थापित करने की दिशा में कार्रवाई करने की आवश्यकता है ऐसे स्थानों में स्थानीय शांति समिति का गठन कर उक्त कार्य के संपन्न करने हेतु इन समितियों को गतिशील किया जाए।
उपायुक्त श्री सिंह ने रामनवमी त्योहार के अवसर पर दिनांक 21 अप्रैल 2021 को जिले के सभी शराब की दुकानें बंद रहेगी। साथ ही सहायक उत्पाद आयुक्त, सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस निरीक्षक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि सभी उत्पाद निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री एवं चुलाई पर सघन छापामारी एवं तदननुसार आवश्यक कार्रवाई करें ताकि त्योहार के अवसर पर नशे के चलते कोई अप्रिय घटना ना घटे।
उपायुक्त श्री सिंह ने बताया कि रामनवमी त्यौहार को लेकर जिले में जिला नियंत्रण कक्ष के अलावे तीन मिनी नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, जिसमें बेरमो (तेनुघाट), सिवनडीह एवं बेरमो थाना है जहाँ दिनांक 21 अप्रैल, 2021 के पूर्वाहन 06:00 बजे से रामनवमी की समाप्ति तक संचालित रहेगा। जो दिन रात कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 06542-223705 एवं 100 है एवं इसके अतिरिक्त दूरभाष संख्या- 06542-242266, 232701 एवं 240288 पर दी जा सकती है। बेरमो नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या- 06549-230674 है। मिनी नियंत्रण कक्ष बेरमो (तेनुघाट), सिवनडीह एवं बेरमो थाना में दिनांक 21 अप्रैल 2021 के पूर्वाहन 06:00 बजे से रामनवमी त्योहार की समाप्ति तक अनुमंडल कार्यालय बेरमो (तेनुघाट)/ सिवनडीह/ बेरमो थाना में रात दिन कार्यरत रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभार में अपर समाहर्ता एवं संयुक्त नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार में डीआरडीए निर्देशक -सह- अपर समाहर्ता श्री सादात अनवर, मिनी नियंत्रण कक्ष सिवनडीह के प्रभार में जिला पंचायती राज पदाधिकारी श्री राजशेखर, रितूडीह नियंत्रण कक्ष के प्रभार में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री रौशन साह, मिनी नियंत्रण कक्ष बेरमो थाना के प्रभार में कार्यपालक दंडाधिकारी तेनुघाट श्रीमती छविबाला बरला एवं मिनी नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय बेरमो तेनुघाट के प्रभार में अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो तेनुघाट श्री अनंत कुमार को बनाया गया है।
जिले के विधि व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद एवं पुलिस उपाधीक्षक सीसीआर श्री शत्रुधन रजक रहेंगे।
उपायुक्त बोकारो द्वारा अपर समाहर्ता एवं जिला नजारत समाहर्ता उप समाहर्ता को निर्देश दिया है कि आवश्यकतानुसार लाउडस्पीकर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे। पुलिस अधीक्षक बोकारो द्वारा सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि सभी थाना प्रभारी अपने-अपने थाना क्षेत्र में अवस्थित सभी वेल वालों में से एक मीटिंग यह सुनिश्चित करेंगे कि रामनवमी त्योहार के दिन या उससे पहले संप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाला भड़काऊ गाना नहीं बजाएंगे साथ ही वैसे क्षेत्र जहां मस्जिद या मंदिर आमने-सामने अवस्थित हो उस क्षेत्र में मैं भी ज्यादा आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजाएंगे सभी संबंधित पुलिस उपाधीक्षक सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे।