बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो : राज्य सरकार ने निजी एंबुलेंस संचालकों द्वारा मरीजों को घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक पहुंचाने के लिए भाड़े की दर तय कर दी है। इसके तहत सामान्य एंबुलेंस (बिना वेंटिलेटर) के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 500 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। 10 किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 12 रुपये की दर से की जाएगी। इसी तरह, वेंटिलेटर सहित एडवांस एंबुलेंस के संचालक यात्रा के आरंभ से अधिकतम 10 किलोमीटर तक के लिए 600 रुपये मरीजों से ले सकेंगे। इसकी जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा एंबुलेंस वाहनों के लिए दर निर्धारित कर दी गई है। इस बाबत विभागीय सचिव द्वारा पत्र भी निर्गत है। सभी एंबुलेंस संचालकों को विभाग द्वारा निर्धारित दर का अनुपालन करना होगा। इसी तरह दस किलोमीटर के बाद तय दूरी की गणना प्रति किलोमीटर अधिकतम 14 रुपये की दर से की जाएगी। एंबुलेंस चालक के पीपीई किट के लिए 500 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। यदि मरीज या उसके परिजन पीपीई किट उपलब्ध कराते हैं तो एंबुलेंस संचालक को इसके लिए अलग से राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। एंबुलेंस के सैनिटाइजेशन के लिए 200 रुपये का भुगतान अलग से करना होगा। मरीज के ऑक्सीजन सप्लाई के लिए एंबुलेंस संचालक को अलग से भुगतान नहीं किया जाएगा।
निर्धारित दर से ज्यादा राशि मांगने/लेने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित एंबुलेंस संचालक के विरूद्ध होगी कार्रवाई
जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार ने कहा कि इसके बाद भी अगर मरीजों के परिजन एवं अन्य किसी भी श्रोत से निर्धारित दर से ज्यादा राशि मांगने/लेने की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित एंबुलेंस संचालक के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आम जनों से अपील कि है कि वह ऐसी समस्या होने पर तत्काल अपने प्रखंड के इंसीडेंट कमांडर (बीडीओ/सीओ) एवं थाना प्रभारी से शिकायत करेंगे। संबंधित पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।