गढ़वा से नित्यानंद दूबे की रिपोर्ट
गढ़वा: अनुमंडल पदाधिकारी गढ़वा मोहम्मद जियाउल अंसारी के द्वारा होली एवं शब- ए- बारात पर्व 2021 को देखते हुए धारा 144 दं०प्र०सं० के अंतर्गत सामान्य निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि गढ़वा अनुमंडल अंतर्गत होली एवं शब -ए- बारात पर्व 2021 को देखते हुए, लोक परिशांति भंग ना हो इस उद्देश्य से भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूरे गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू की जाती है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 28 मार्च 2021 को प्रातः 6:00 से दिनांक 30 मार्च 2021 तक पूरे गढ़वा अनुमंडल क्षेत्र में लागू रहेगी।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि उपर्युक्त नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/ प्रतिष्ठान, भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडनीय होंगे।