: 29 अप्रैल प्रातः 06 बजे से 06 मई प्रातः 06 बजे तक “स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह” के लॉकडाउन का हुआ अवधि विस्तार
: स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने दुकान खोलने के समय में किया बदलाव
गुमला: वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार के रोकथाम एवं नियंत्रण के मद्देनजर राज्य सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 06 मई 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह पिछले स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का विस्तार है जो 29 अप्रैल 2021 को समाप्त होने जा रहा है। राज्य के लोगों को 29 अप्रैल प्रातः 06 बजे से 06 मई प्रातः 06 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनिवार्य मानदंडों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किए गए हैं:
-झारखंड में 6 मई, 2021 तक बढ़े मिनी लॉकडाउन के मद्देनजर हेमंत सरकार ने मेडिकल, हेल्थकेयर, मेडिकल सामान वाले दुकानों को छोड़ सभी दुकानों को दोपहर 02 बजे के बाद बंद करने का फैसला लिया है।
– इसके अलावा पीडीएस की दुकानें दोपहर 02 बजे तक ही खुली रहेंगी
– पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट खुले रहेंगे
– राशन की दुकानें दोपहर 02 बजे तक खुली रहेंगी। आवश्यकतानुसार होम डिलिवरी की व्यवस्था की जायेगी।
– थोक वस्तुओं एवं खुदरा वस्तुओं की दुकान, फुटपाथ पर बेचने वाले फल, सब्जी, अनाज के अलावा दूध, दूध निर्मित सामान, पशु आहार, मिठाई दुकानें भी 02 बजे के बाद नहीं खुलेंगी
– होटल और रेस्टोरेंट में बैठ कर खाने पर पाबंदी रहेगी। सिर्फ होम डिलीवरी की छूट मिलेगी।
– नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे के ढाबे खुले रहेंगे।
– खाद्यान्न आपूर्ति वाहनों का परिचालन पहले की भांति जारी रहेगा। लोडिंग और अनलोडिंग की व्यवस्था पूर्व की भांति जारी रहेगी।
– कृषि से जुड़ी दुकानें दोपहर 02 बजे तक खुली रहेंगी।
– औद्योगिक और खनन गतिविधियां पहले की भांति जारी रहेंगी।
– निर्माण कार्य खासकर मनरेगा से जुड़े कार्य जारी रहेंगे। वहीं, निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें दोपहर 02 बजे तक खुली रहेंगी।
– दोपहर 02 बजे तक ई-कॉमर्स की सुविधा लोगों को मिलेगी।
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान राज्य सरकार ने दुकान खोलने के समय में किया बदलाव
– वेटनरी केयर दुकान भी दोपहर 02 बजे तक ही खुली रहेंगी।
– शराब की दुकानें दोपहर 02 बजे तक ही खुली रहेंगी।
– वाहनों के कलपुर्जों से संबंधित दुकानें भी दोपहर 02 बजे तक ही खुलेंगी।
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस खुले रहेंगे।
-किसी भी व्यक्ति को मास्क / फेस कवर के बिना किसी भी सरकारी कार्यालय / धार्मिक स्थल / पूजा स्थल / रेलवे स्टेशन / हवाई अड्डा / बस / टैक्सी / ऑटो रिक्शा सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों एवं प्रतिष्ठानों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी।
– केंद्र सरकार के संस्थानों में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत कर्मियों की ही उपस्थिति रहेगी।
– राज्य सरकार के संस्थानों में अधिक से अधिक 50 प्रतिशत की उपस्थिति रहेगी। अन्य कर्मचारी घर से ही काम करेंगे।
– बैंक के साथ एटीएम दोपहर 02 बजे तक ही खुले रहेंगे।
– प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खुले रहेंगे।
– कुरियर सर्विस, पोस्टल, टेलीकॉम्युनिकेशन सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस खुले रहेंगे।
– सभी धार्मिक संस्थान खुले रहेंगे, लेकिन यहां श्रद्धालुओं के आने पर पाबंदी रहेगी।
– सभी तरह के जुलूस पर पाबंदी रहेगी।
– शादी समारोह में 50 लोगों से अधिक की उपस्थिति नहीं रहेगी।
– सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान यथा- स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, कोचिंग सेंटर, ट्रेनिंग संस्थान पहले की भांति बंद रहेंगी।
– सिनेमा हॉल समेत सभी थियेटर बंद रहेंगे।
– स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पुल, पार्क बंद रहेंगे।
-कोविड-19 के नियंत्रण हेतु छूट प्राप्त अन्य कार्यालय/ दुकान/संस्थान राज्य सरकार/उपायुक्त की अनुमति से कोविड-19 से संबंधित कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के आवागमन की छूट रहेगी।
-झारखण्ड सरकार के अधीन विभिन्न प्राधिकार द्वारा संचालित सभी प्रकार की परीक्षायें स्थगित।
-सभी आंगनबाड़ी केन्द्र बंद रहेंगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत होम डिलिवरी की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
-सभी प्रकार के मेला / प्रदर्शनी पर प्रतिबंध रहेगा।
-वैवाहिक कार्यक्रम को छोड़कर बैंक्वेट हाल का उपयोग नहीं किया जायेगा।
-व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति 06 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक होगी। वैध पहचान पत्र / यात्रा से संबंधित आवश्यक कागजात रखनेवाले व्यक्तियों को वायुयान / रेल यात्रा से भ्रमण की अनुमति 03 बजे अपराह्न से 6 बजे अपराह्न तक होगी।
-लोक परिवहन की अनुमति रहेगी।