गुमला : गुमला जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार को नियंत्रित करने तथा कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा द्वारा गुमला शहरी क्षेत्र के सभी प्रमुख चौक-चौराहे, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र, बाजार एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बहुल क्षेत्रों में सतत निगरानी के लिए दो पालियों में पदाधिकारी/ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
उपायुक्त ने जिलातंर्गत अवस्थित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को कोविड समुचित व्यवहार यथा मास्क एवं सैनेटाइजर का उपयोग, सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 के समुचित व्यवहार का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु जनहित में जिला मुख्यालय (शहरी क्षेत्र) में अवस्थित सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ दुकान/ हाट-बाजार/ मॉल/ क्लब/ होटल/ रेस्तरां/ कोचिंग संस्थान एवं अन्य भीड़-भाड़ वाली घनी आबादी युक्त क्षेत्र के विभिन्न प्रक्षेत्रों में विभिन्न पदाधिकारियों/ दंडाधिकारियों को पालीवार क्षेत्र विशेष हेतु कोविड समुचित व्यवहार की निर्धारित मार्गदर्शन के अनुपालन हेतु गहन जाँच करने के उद्देश्य से प्रतिनियुक्त किया है।
प्रतिनियुक्ति आदेश में बिरसा मुण्डा एग्रो पार्क से अल्बर्ट एक्का स्टेडियम तक, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम से पटेल चौक तक, पटेल चौक से टावर चौक तक (उक्त पथ में पड़ने वाले गली में अवस्थित दुकान सहित), टावर चौक से थाना चौक तक, टावर चौक से पालकोट रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक तक, पालकोट रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक से आगे पुल तक, टावर चौक से पोद्दार धर्मशाला होते हुए निर्मित छठ तालाब तक, पटेल चौक से थाना चौक तक तथा थाना चौक से दुन्दुरिया तक प्रथम पाली प्रातः 08 बजे से अपराह्न 02 बजे तथा द्वितीय पाली अपराह्न 02 बजे से रात्रि 08 बजे तक विभिन्न पदाधिकारियों तथा वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है
उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं कर्मियों को निर्देश दिया है कि वे अपने आवंटित क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान/ मॉल/ दुकान आदि में प्रतिनियुक्त टीम यह सुनिश्चित करेंगी कि प्रतिष्ठान के मालिक/ प्रबंधक एवं कार्यरत कर्मी तथा उपलब्ध आगन्तुक ग्राहक मास्क के साथ प्रतिष्ठान में रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पर्याप्त सामाजिक दूरी यथा 06 फीट (दो गज) की दूरी बनाकर ही किसी भी स्थान पर ग्राहकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए जाने का निर्देश दिया। यदि किसी प्रतिष्ठान/ दुकान में कोई व्यक्ति बिना मास्क या सामाजिक दूरी का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी/ पदाधिकारी द्वारा सुसंगत नियमों के तहत वैधानिक रूप से कार्रवाई किया जाएगा। उल्लंघन कर्ताओं का कोविड जाँच केंद्र ले जाकर जाँच कराए जाने का निर्देश दिया गया है।
नए दिशा-निर्देश के अनुसार प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रबंधक को अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हाथ धोने तथा सैनेटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। होटल/ रेस्तरां या अन्य बैठने वाली जगहों पर व्यवस्थापक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि वे सामाजिक दूरी बनाकर ही बैठने हेतु कुर्सी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। प्रतिष्ठान के मालिकों को निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चत करेंगे कि एक समय में अधिक संख्या में ग्राहक प्रतिष्ठान में उपस्थित न हों, जिससे सामाजिक दूरी बने रहे। प्रतिष्ठान में कार्यरत सभी कर्मियों को फेस मास्क, हैण्ड ग्लव्ज लगाए रहने तथा नियमित रूप से प्रतिष्ठान का सैनेटाइजेशन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
उपायुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी तथा गठित टीम को शहर अंतर्गत परिचालित पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यथा ऑटो, सिटी बस, ई-रिक्शा में क्षमता से अधिक तथा निर्धारित अधिसीमा से अधिक यात्रियों के पाए जाने पर उक्त वाहन को तत्काल रोककर जाँच करने का निर्देश दिया है तथा संदिग्ध व्यक्तियों का कोविड जाँच निकटतम जाँच केंद्र पर कराते हुए मोटर वाहन अधिनियम/ भारतीय दंड संहिता/ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को सभी दुकानों में नो मास्क नो इन्ट्री का पंपलेट चिपकवाने का निर्देश दिया है। उपायुक्त ने गठित टीम को विहित प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन संध्या 05 बजे तक सदर अनुमंडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी (गुमला, चैनपुर, बसिया) को सभी प्रखंडों के लिए अपने स्तर से कोविड-19 के नियमों के पालन हेतु दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने तथा प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।