आगामी दुर्गापूजा/ दशहरा पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न
गुमला: उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा के निर्देशानुसार सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद की अध्यक्षता में आगामी दुर्गापूजा/ दशहरा पर्व के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिलास्तरीय शांति समिति की बैठक सूचना भवन के सभागार में की गई।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने आगामी दुर्गापूजा/दशहरा पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में मनाने की कामना करते हुए दुर्गापूजा एवं दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना अभी समाप्त नहीं हुई है। अतः दशहरा के अवसर पर किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पंडाल/ मंडप में आगंतुकों के प्रवेश को रोकने के लिए पंडाल को चारों तरफ से बैरिकेडिंग तथा तीन तरफ से ढंकने का निर्देश दिया गया। भक्तों को पंडाल के अंदर प्रवेश किए बिना बैरिकेड्स के बाहर से ही दर्शन करने की अनुमति दी गई है। भक्तों का पंडाल के अंदर प्रेवश करना वर्जित है।
पूजा पंडालों के आसपास के क्षेत्र में रौशनी से सजावट नहीं की जाएगी। कितुं सुरक्षा के दृष्टिकोण से आवश्यक प्रकाश व्यवस्था की अनुमति है। पूजा पंडालों/ मंडपों के अंदर अथवा आसपास किसी भी प्रकार के तोरण द्वार/ स्वागत द्वारा का निर्माण नहीं किया जाएगा। पंडाल/ मंडप के अंदर जिस स्थान पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी उस स्थान को छोड़कर शेष पूजा पंडाल खुला रहेगा। मूर्ति का आकार 05 फीट से अधिक नहीं होगा।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के तीसरे लहर के संभावित प्रसार को देखते हुए किसी भी प्रकार के मेला/ प्रदर्शनी/ जुलूस एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूर्णत: रोक रहेगा। इस बार रावण दहन कार्यक्रम का भी आयोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सामुदायिक प्रसाद/ भोग वितरण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा। पूजा समिति के सदस्यों/ आयोजकों द्वारा आमजनों के लिए किसी भी प्रकार के निमंत्रण पत्र प्रकाशित नहीं किए जाएंगे।
ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम-2000 अंतर्गत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से केवल मंत्रोच्चारण/ पाठ/ आरती का ही प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा फिल्मी गीत/ ऑडियो व अन्य डिजिटल रिकॉर्डिंग का प्रसारण नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर अश्लील गानों का प्रसारण करते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र जब्त कर लिया जाएगा।
पूजा पंडाल के अंदर उपस्थित रहने वाले पूजा कमेटी के सदस्यों/ पुरोहित/ वॉलनटीयर्स का कम से कम प्रथम खुराक के साथ टीकाकृत होना अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल के अंदर कोविड समुचित व्यवहार का अनुपालन अनिवार्य होगा। बाहर से दर्शन करने वाले भक्तो को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही पूजा पंडाल/मंडप के आसापास किसी भी प्रकार के फूडस्टॉल नहीं लगाए जाएंगे। इसके साथ ही दुर्गा पूजा पंडाल/ मंडप के अंदर किसी भी परिस्थिति में पूजा समिति के सदस्य/पुरोहित/ व्यवस्थापक आदि सहित 25 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर रोक रहेगी। वहीं मूर्ति वसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा स्वीकृत स्थल पर ही मूर्ति विसर्जित की जाएगी। मूर्ति विसर्जन में 05 व्यक्ति से अधिक के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। पूजा पंडालों के निर्माण हेतु सड़कों को जाम नहीं किए जाने का निर्देश दिया गया। गरबा/ डांडिया कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने 18 वर्ष से कम आयुवर्ग के सभी बच्चों को भीड़-भाड़ वाले लाकों में न जाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों में आगंतुकों एवं भक्तों द्वारा 06 फीट की दूरी का ध्यान रखने का भी निर्देश दिया गया।
सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने आसामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रखने तथा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर अफवाह, भ्रामक तत्व व धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्प्णियों पर पैनी नजर रखने तथा संबंधित के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने आमजनों को ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन को देने की अपील की।
त्यौहार के दौरान आगजनी तथा अन्य दुर्घटनाओं से बचाव के निमित्त सिविल सर्जन को अस्तपतालों में ऐम्बुलेंस की व्यवस्था तथा मोबाईल हेल्थ टीम की व्यवस्था सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। साथ ही एम्बुलेंस में विशेष तौर पर आग से जलने के उपचार से संबंधित दवाओं का संधारण करने का निर्देश दिया।
पूजा पंडालों में मदिरा एवं अन्य नशायुक्त पदार्थों के सेवन पर अंकुश लगाने हेतु विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही विद्युत प्रमंडल को निर्बाध विद्युत की व्यवस्था बहाल करने पर जोर दिया गया।
उपस्थिति
बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी रवि आनंद, सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) प्राण रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी देवेंद्रनाथ भादुड़ी, उत्पाद अधीक्षक, सदर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुकेशनी केर्केट्टा, सदर अंचलाधिकारी कुशलमय केनेथ मुण्डू, थाना प्रभारी गुमला, सहायक अभियंता विद्युत प्रमंडल/ पीएचईडी सहित जिला स्तरीय शांति समिति के सदस्य व अन्य उपस्थित थे।