पाकुड़ : झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे के अनुमति उपरांत जेल अदालत का आयोजन मंडल कारा पाकुड़ में किया गया गया। इस अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार ,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय सिंह यादव,प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रंजन,न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निर्मल कुमार भारती ,ट्रेनी सिविल जज कमल प्रकाश एवं जेलर मंडल कारा पाकुड़ ललन कुमार भारती शामिल हुए ।अदालत के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रफुल्ल कुमार सीजीएम पाकुड़ ने की । मंडल कारा पाकुड़ में आयोजित जेल अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ के न्यायालय में लंबित वाद पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 242/18 जीआर संख्या 153/21 में धारा 379/411 भा द वी के अंतर्गत अभियुक्त महबूल अंसारी उर्फ एकरामुल उर्फ छोटू उर्फ बख्तावर के द्वारा स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने हेतु आवेदन दिया गया अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने एवं न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत अभियुक्त महबूल अंसारी उर्फ एकरामुल उर्फ छोटू उर्फ बख्तावर को पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 242/18 जीआर संख्या 153ध्21 में धारा 379 भा द वी 2 वर्ष दो माह 6 दिन की कठोर कारावास एवं धारा 411 भा द वी के अंतर्गत 2 वर्ष दो माह छ दिन की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं सभी धाराएं में दी गई सजा एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए अवधि को सजा की अवधि से समायोजित की जाए ।वहीं जेल अदालत में मौजूद प्रभारी सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जेलर मंडल कारा पाकुड़ को झालसा रांची के द्वारा कर्तव्य योजना के अंतर्गत कारा समिति कैदियों को परिवारों को केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कैदियों से जानकारी प्राप्त करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करने के अलावा जेल में स्वच्छता बनाए रखने का तथा कैदियों के मध्य करोना से बचाव की जागरूकता फैलाने का एवं महिला कैदी वार्ड में महिलाओं को निजी स्वच्छता से संबंधित आवश्यक सामान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।