पाकुड़ : झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडे के अनुमति उपरांत जेल अदालत का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया गया। इस अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रफुल्ल कुमार अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय सिंह यादव,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार सुनील दत्त द्विवेदी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी राकेश रंजन,न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निर्मल कुमार भारती, प्रभारी अधीक्षक प्रमोद कुमार दास एवं जेलर मंडल कारा पाकुड़ ललन कुमार भारती वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए । जेल अदालत वर्चुअल के कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रफुल्ल कुमार सीजीएम पाकुड़ ने की । सभी न्यायिक पदाधिकारी पदाधिकारी एवं जेलर को मंडल कारा को वर्चुअल माध्यम से जोड़ते हुए कार्यक्रम को संचालित किया गया ।जेल अदालत में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ के न्यायालय में लंबित वाद पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 257/18 जीआर संख्या 223/21 में अभियुक्त महबूल अंसारी उर्फ एकरामुल उर्फ छोटू उर्फ बख्तावर के द्वारा स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने हेतु आवेदन दिया गया अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने एवं न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत अभियुक्त महबूल अंसारी उर्फ एकरामुल उर्फ छोटू उर्फ बख्तावर को पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 257/18 जीआर संख्या 223ध्21 में धारा 379 भा द वी 2 वर्ष 3 माह 29 दिन की कठोर कारावास धारा 411 भा द वी के अंतर्गत 2 वर्ष 3 माह 29 दिन की कठोर कारावास की एवं धारा 461 भा द वी के अंतर्गत 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं सभी धाराएं में दी गई सजा एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए अवधि को सजा की अवधि से समायोजित की जाए । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी पाकुड़ के न्यायालय में लंबित एक अन्य वाद पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 91/18 जीआर संख्या 222/21 में धारा 379/ 411/461 भा द वी के अंतर्गत अभियुक्त महबूल अंसारी उर्फ एकरामुल उर्फ छोटू उर्फ बख्तावर के द्वारा स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने हेतु आवेदन दिया गया अभियुक्त के द्वारा स्वेच्छा से दोष स्वीकार करने एवं न्यायालय द्वारा विचारण के उपरांत अभियुक्त महबूल अंसारी उर्फ एकरामुल उर्फ छोटू उर्फ बख्तावर को पाकुड़ नगर थाना कांड संख्या 91/18 जीआर संख्या 222ध्21 में धारा 379 भा द वी 2 वर्ष 3 माह 29 दिन की कठोर कारावास धारा 411 भा द वी के अंतर्गत 2 वर्ष 3 माह 29 दिन की कठोर कारावास की एवं धारा 461 भा द वी के अंतर्गत 2 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई एवं सभी धाराएं में दी गई सजा एक साथ चलेंगी तथा अभियुक्त द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताए गए अवधि को सजा की अवधि से समायोजित की जाए । आज के जेल अदालत में कुल 2 वाद का निष्पादन किया गया । सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा जेलर मंडल कारा पाकुड़ को यह निर्देश दिया गया कि झालसा रांची के द्वारा कर्तव्य योजना के अंतर्गत कारा समिति कैदियों को परिवारों को केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कैदियों से जानकारी प्राप्त करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सूचित करने के लिए निर्देश दिया गया एवं जेल में में स्वच्छता बनाए रखने का निर्देश दिया गया ।