जिला के हिरणपुर, अमड़ापाड़ाएंव लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभी पंचायत सेवक एवं वीएलडब्लु को दिया गया प्रशिक्षण
पाकुड़ :सूचना भवन के सभागार में जिला प्रशासन के निर्देश के आलेाक में सांख्यिकी विभाग के द्वारा प्ररंभ किये गये तीन दिवसीय जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण प्रशिक्षण के दुसरे दिन मंगलवार को विभाग के पदाधिकारी अनूप कुजुर ने मासैके पर मौजूद हिरणपुर, अमड़ापाड़ा एंव लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभी पंचायत सेवक एवं वीएलडब्लु को जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है इसके बावत विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब नवजात का जन्म किसी अस्पताल में होता है तो 21 दिन तक बिना कोई शुल्क लिए वहां के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है और यदि नवजात का जन्म किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो 21 दिन तक बिना किसी शुल्क एवं 30 दिन तक शुल्क सहित वहां के पंचायत सेवक प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम है। जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि प्रारंभ में निबंधन नहीं होने के उपरांत 1 महीने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं 1 वर्ष के बाद अनुमंडल पदाधिकारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं।वहीं इसके साथ साथ उनके द्वारा कई अहम जानकारी दी गई।मौके पर जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रामेश्वर प्रसाद, कनीय सांख्यिकी सहायक सुभाष दास, नाजीर सह सहायक जिला सांख्यिकी कार्यालय प्रवीण कुमार, हिरणपुर प्रखंड, अमड़ापाड़ा प्रखंड एंव लिट्टीपाड़ा प्रखंड के सभी पंचायत सेवक, वीएलडब्लू समेत अन्य उपस्थित थे।