पथरगामा: भारत पेट्रोलियम के टैंकर के जब्त किए जाने के 12 दिन बाद भी मालिक या चालक द्वारा कोई सुधि नहीं ली गई है। जब्त टैंकर लावारिस स्थिति में थाना में पड़ा हुआ है। आखिरकार अंचल निरीक्षक के आवेदन पर टैंकर मालिक एवं चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसका कांड संख्या 39/21, धारा 414 है।
थाना में दर्ज प्रथमिकी के अनुसार, पैट्रोल डीजल टैंकर को 25 फरवरी को पथरगामा स्थित शिवम भारत पेट्रोलियम पंप पर लावारिस स्थिति में देखकर अंचलाधिकारी द्वारा जब्त किया गया था। टैंकर का नंबर एनएल 01 एबी 5006 है। टैंकर को एसडीओ गोड्डा के निर्देश पर अंचलाधिकारी ने जब्त किया था। अंचलाधिकारी द्वारा जब्त करने के बाद पथरगमा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। दस दिनों से अधिक हो जाने के बाद भी टैंकर के चालक औऱ मालिक द्वारा कोई सुधि नही ली गई। दर्ज प्रथमिकी में लिखा है कि ऐसा संदेह होता है कि टैंकर द्वारा अवैध सामग्री परिवहन किया जा रहा था। इतना ही नहीं चालक और मालिक द्वारा किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। थाना पभारी बलिराम रावत ने बताया कि आवेदन के आधार पर प्रथमिकी दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।