सरायकेला से भाग्य सागर सिंह की रिपोर्ट
सरायकेला। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से शनिवार को जिले के नीमडीह प्रखंड अंतर्गत कुशपुतुल गाँव में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्राधिकार कर सचिव कुमार क्रांति प्रसाद ने ग्रामीणों को विधिक सम्बंधी जानकारी देते हुए कहा कि भादवि की धारा 326 A के तहत अगर किसी पर एसिड से हमला किया गया है तो अपराध गैर जमानती केटेगरी में गिना जाएगा साथ ही दोषी को 10 साल जेल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है। एसिड अटैक अपने आप में एक नए तरह का अपराध है , एसिड अटैक असभ्य और द्ददय विहीन अपराध क्षमा योग्य नही।
साथ ही पी एल भी शुभंकर महतो ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए तीन माह का कारावास अथवा 5000 रू० तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है, धारा – 125 के तहत माता- पिता को भी भरण पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे जनकल्याण योजनाओं के बारे में भी जानकारी दिया गया। मौके पर पीएल भी स्हेनलता महतो , प्रदीप दास , लक्ष्मी सिंह सहित ग्रामीण उपस्थित थे।