जामताड़ा से सुरेश सिंह की रिपोर्ट
जामताड़ा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को सदर प्रखंड स्थित जेवीसी प्लस टू उच्च विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश पांडे जी की। जिला जज ने उपस्थित छात्र छात्राओं को बताया के बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षित तो बन जाते हैं पर अपने कानूनी अधिकार है वंचित रहते हैं उन्हें पता ही नहीं देश के संविधान और कानूनी प्रक्रिया में उनको क्या अधिकार दिए गए हैं जिला जज ने बताया कि बच्चों को 18 वर्ष से कम उम्र में होटल या किसी के घर में काम करना वर्जित है । अगर ऐसा पाया गया तो संबंधित उनके माता-पिता और काम में रखने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर आपके माता पिता आपको कहीं काम करने के लिए भेजते हैं या मजदूरी करवाते हैं तो इसकी सूचना आप डीएलएसए में दे सकते हैं। आपको उचित सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। अगर कोई बालक कोई अपराध करता है तो उसे सुधार हेतु बाल सुधार आश्रम में रखा जाता है । आप देश के कर्णधार हैं ऐसा कोई काम ना करें ताकि आपके माता-पिता समाज के लोगों के सामने शर्मसार ना हो। मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव विश्वनाथ उरांव ने बालिका शिक्षा, किशोर न्याय बोर्ड, घरेलू हिंसा अधिनियम भरण पोषण, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बारे में जानकारी दिए । इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य सुशील कुमार मरांडी, शिक्षक विजय आनंद तिवारी एवं विद्यालय परिवार मौजूद थे