रामगढ़ से वली उल्लाह की रिपोर्ट
रामगढ़। होल्डिंग टैक्स के बड़े बकायेदारों को जिन्हें तीन नोटिस प्राप्त होने के बाद भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किए हैं उन्हें झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 184 के तहत उनके बैंक खातों को फ्रीज करने की कार्रवाई करेगी। जिसमें वार्ड संख्या 9 के दीपक सिंह पिता अशोक सिंह रामनगर मरार तथा वार्ड संख्या 28 के निर्मल महतो पिता दौलत महतो छतर मांडू रामगढ़ के बैंक खाते के फ्रीज करने की कार्रवाई की जा रही है। विदित हो कि उपर्युक्त लाभुकों को तीन नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उनके द्वारा होल्डिंग टैक्स का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपील की गई है नगरवासी सभी प्रकार के करों का भुगतान एवं ट्रेड लाइसेंस का भुगतान समय पर कर नगर परिषद को आवश्यक सहयोग प्रदान करें।