बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सिंह की अदालत ने आज शनिवार को हत्या के आरोपी वीरेंद्र महतो को रिहा कर दिया. आरोपी वीरेंद्र महतो के अधिवक्ता रितेश कुमार जयसवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 8 जनवरी 2011 को शाम 7 बजे मृतका गीता देवी की हत्या हुई थी. उसके पति उमेश महतो व दो दोस्तों वीरेंद्र महतो एवं एक अन्य अज्ञात पर चाकू से वार कर हत्या का आरोप लगा था. घटना नावाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत सुरही स्थित पोटसो मोड की है. घटना के वक्त गवाह सुरेंद्र महतो एवं निर्मल महतो मोटरसाइकिल से जा रहे थे. पोट्सो मोड पर मृतका के चिल्लाहट पर मोटरसाइकिल रोककर देखा कि तीनों अभियुक्त मृतका गीता देवी को चाकू मार रहे थे. इनके रुकते ही तीनों मृतका को वहीं छोड़कर भाग गए. मृतका के भाई उमेश महतो के बयान के आधार पर भादवि की धारा 302, 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की गई, जिसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा 302, 34 भादवि के तहत अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया. तत्पश्चात दौरा सुपुर्दगी के पश्चात एसटी 138/2013 अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम तेनुघाट में ट्रायल हेतु स्थानांतरित होकर आया. चार्ज फ्रेम होने के पश्चात कुल 10 गवाह सरकार की ओर से प्रस्तुत हुए, जिसमें प्रत्यक्षदर्शी सुरेंद्र महतो को छोड़कर सभी ने घटना का पूर्ण समर्थन किया. सारे गवाहों के बयान को देखते हुए न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त विरेंद्र महतो को रिहा किया. इस केस में गवाहों का जीरह एवं बहस अधिवक्ता रितेश कुमार जयसवाल ने की. ज्ञात हो कि इस केस के मुख्य अभियुक्त उमेश महतो का वाद एसटी 286/11 था, जिसमें उसे पूर्व में ही आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है.