चतरा। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में 10 जुलाई को व्यवहार न्यायालय परिसर चतरा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उक्त जानकारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह प्राधिकार के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह ने देते हुए बताया कि अदालत में विभिन्न न्यायालयों में लंबित सुलहनीय एवं प्री-लिटिगेशन वादों को पूर्व सुलह समझौते के लिए 6 पीठ का गठन किया गया है। पीठ पांच से नौ जुलाई तक वादों की सुनवाई कर रही है। न्यायाधीश श्री सिंह ने जिले वासियों से अपील किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में प्री लिटिगेशन के लिए गठित पीठ एंव 10 जुलाई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित पहुंचकर अपने वादों को सुलह समझौता कर निष्पादन कराएं। ज्ञात हो कि उत्पाद अधिनियम के वाद, चेक बाउंस से संबंधित वाद, विद्युत अधिनियम के वाद, मोटर दुर्घटना मुआवजा से संबंधित, राजस्व से संबंधित मामले, सभी प्रकार के दीवानी एवं शमनीय फौजदारी मामले, वन अधिनियम के वाद, अंतिम प्रपत्र से संबंधित वाद, श्रम वाद एवं न्यूनतम मजदूरी के वाद, बैंक ऋण संबंधित वाद, छोटे आपराधिक वाद (माप-तौल, पुलिस अधिनियम एवं रेलवे न्यायालय से संबंधित वाद) का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा।