दोनों चौकीदारों को घाघरा थाना काण्ड में कृष्णा उराँव के मृत्यु के लिए जिम्मेवार ठहराया गया था
बसंत कुमार गुप्ता
गुमला: गुमला जिले के घाघरा थाना अंतर्गत विगत दिनों थाना काण्ड संख्या 44 के तहत कृष्णा उराँव को बयान के लिए चौकीदार बंधन उराँव एवं जवाहर उराँव के देखरेख में थाना लाया गया था। ज्ञातव्य है कि कृष्णा उराँव का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था तथा इनके देखरेख का जिम्मा उक्त दोनों चौकीदारों को सौंपा गया था।
कृष्णा उराँव की तबीयत अधिक खराब रहने के बावजूद दोनों चौकीदारों द्वारा इनका देखरेख ठीक से नहीं किया गया। साथ ही शारीरिक अस्वस्थ्ता के स्थिति में ही बयान के लिए उसे थाना लाया गया था। जहाँ गवाही के दौरान कृष्णा उराँव की मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक गुमला द्वारा दोनों चौकीदारों के विरूद्ध कर्त्तव्यहीनता एवं बीमार की देखरेख में लापरवाही बरतने के मामले की जाँच का निर्देश दिया गया था।
जाँच प्रतिवेदन में कृष्णा उराँव की देखरेख में दोनों चौकीदारों द्वारा उपेक्षा एवं लापरवाही का मामला सामने आया। साथ ही कृष्णा उराँव को अस्वस्थ्ता के बावजूद गवाही के लिए चौकीदारों द्वारा थाने में लाना भी उनके घोर लापरवाही का परिचायक था। इन बिंदुओं पर जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कृष्णा उराँव के मृत्यु के लिए जिम्मेवार ठहराते हुए उक्त दोनों चौकीदारों को निलंबित करने की अनुशंसा पुलिस अधीक्षक गुमला द्वारा की गई थी।
पुलिस अधीक्षक हृदीप पी.जनार्दनन की अनुशंसा को आधार मानते हए उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों चौकीदार बंधन उराँव एवं जवाहर उराँव को तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया है।