गुमला: अपर समाहर्त्ता सह नोडल पदाधिकारी सुधीर कुमार गुप्ता ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि यूआईडीएआई द्वारा आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम 2016, प्रक्रियाएं, मानक दिशा निर्देश, डेटा गुणवत्ता और भ्रट/कपटपूर्ण पर नियंत्रण संबंधित नीति संस्करण 3.0 जारी किया गया है। प्रखण्ड स्तरीय आधार केन्द्र के ऑपरेटरों के द्वारा त्रुटिपूर्ण आधार पंजीकरण/अद्यतन कार्य करने पर उक्त नीति के तहत् 03 माह से 05 वर्ष तक निलंबन एवं आर्थिक दण्ड का प्रावधान है।
इस निमित ऑपरेटरों का उचित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 31 अगस्त 2021 को पूर्वाह्न 11ः00 बजे से जिला जनसम्पर्क कार्यालय गुमला (सूचना भवन) के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में ऑपरेटरों को यूआईडीएआई द्वारा कम से कम जुर्माना लगाया जाय एवं निलंबन से बचाने के लिए विस्तृत जानकारी दी जाएगी। अपर समाहर्त्ता सह नोडल पदाधिकारी (यू.आई.डी.) ने गुमला जिला के सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि उक्त कार्यशाला में अपने अधीनस्थ आधार केन्द्र के ऑपरेटर को भाग लेने हेतु निदेशित करना सुनिश्चित करेंगे।