महेशपुर :थाना क्षेत्र के परियारदहा गांव निवासी मेरी हांसदा के द्वारा पाकुड़ न्यायालय में दायर परिवाद पर न्यायालय के आदेश के आलोक में महेशपुर थाने में पांच लोगों के खिलाफ एकमत होकर मारपीट करने एवं दहेज के लिए प्रताड़ित करने से संबंधित प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायालय में दायर परिवाद में परिवादिनी मेरी हांसदा ने उल्लेख किया है कि उसके पति आलोक मरांडी, ससुर बुद्धिनाथ मरांडी, ननद महानती हेम्ब्रम, देवर प्रकाश मरांडी तथा उसके पति की दूसरी पत्नी सुशीला हांसदा पहाड़पुर गांव निवासी के द्वारा उसके साथ मारपीट गाली-गलौज एवं दहेज की मांग करते हुए शारीरिक ओर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके पति ने अपने भाई की शादी के समय दूसरी शादी कर ली और उसके बाद परिवादी से दहेज में डेढ़ लाख रुपए और मोटरसाइकिल की मांग करते हुए उसे यह कहते हुए घर से निकाल दिया कि मांग की गई राशि और मोटरसाइकिल आने के बाद ही तुम को साथ में रखेंगे। तब से परिवादी अपनी मायके में ही रह रही है। न्यायालय में दायर परिवाद के आलोक में उपरोक्त नामजद पांच आरोपियों के खिलाफ भादवि की धारा 341, 323, 394, 498 ए तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3/4 चार के तहत थाना कांड संख्या 213/21 के तहत मामला दर्ज की गई है।