जामताड़ा से राज किशोर सिंह की रिपोर्ट
जामताड़ा : भाजपा के जिला अध्यक्ष सोमनाथ सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ती जारी कर कहा कि कोविड.19 वैश्विक महामारी के फैलाव एवं बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए दिनांक 3 मई 2021 को जामताड़ा जिले के उपायुक्त सह अध्यक्ष फेज अक अहमद मुमताज जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के आदेशानुसार जामताड़ा जिले में अगले 6 माह तक 144 लागू रहेगा। इस दरमियान जामताड़ा जिले में सभी प्रकार के हड़ताल धरना जुलूस प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है को तत्काल प्रभाव से गैरकानूनी घोषित की जाती है। आदेश उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 50 से 60 तथा आईपीसी की धारा 188 के अंतर्गत ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि जामताड़ा जिले में कोरोना महामारी विकराल रूप धारण की हुई है बहुत से लोग अपने को छोड़ कर चले गए हैं लोग अपने अपने घरों में रहकर लॉक डाउन एवं जिले के उपायुक्त का आदेश का सभी लोग पालन भी कर रहे हैं। लेकिन करमाटॉड़ प्रखंड के सुंदरजोड़ी गांव में गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और करमाटॉड़ थाना के थाना प्रभारी रजनीश आनंद के द्वारा सुंदरजोड़ी गांव में लोगों को जमा करके बैठक करना क्या यह जिला प्रशासन का आदेश का उल्लंघन नहीं है। क्या यह लोग कानून से ऊपर हैं क्या जामताड़ा जिला का कानून सिर्फ गरीब लोगों के लिए है क्या कानून के नजर में सब बराबर नहीं है। जिला प्रशासन ऐसे मामले पर तुरंत संज्ञान ले और ऐसे लोगों को चिन्हित कर इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई करें। ज्ञात हो कि सुंदरजोरी गॉव के ही एक मुस्लिम परिवार द्वारा वीडियो जारी कर कहा था कि अगर उन्हें उसी गॉव के मुस्लिमों के प्रताड़ना से बचाया नहीं गया तो हिन्दू धर्म कबूल करने की बात कहे थे। इसे लेकर ष्षनिवार को गोड्डा के पूर्व सांसद फुरकान सुंदरजोरीगॉव पहुॅचकर दोनों परिवारों के बीच उत्पन्न विवाद को सुलझाने का काम किया था। अब इसे भाजपा ने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए फुरकान अंसारी एवं दारोगा रजनीश आनंद के विरूद्ध एपेडमिक एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का मॉग जिला प्रशासन से किया है।