पाकुड़: शहर के राज हाई स्कूल रोड स्थित अपने निजी आवास में झारखंड बंगाली एसोसिएशन पाकुर शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता आयोजित करते हुए बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में एवं नगरपालिका कर निर्धारण नियमावली 2013 को लागू किया जाना संविधान के विधि सम्मत नहीं होने के संबंध में जनहित याचिका दायर किया गया था जो सुनवाई के पश्चात रद्द कर दिया गया था आदेश के विरुद्ध झारखंड बंगाली एसोसिएशन और पाकुड़ शहरी नागरिक मंच की ओर से दिए गए निर्णय के अनुसार भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के समक्ष एसएलपी याचिका दायर किया गया था उक्त याचिका में होल्डिंग टैक्स में वृद्धि, कर निर्धारण नियमावली 2013 को लागू किया जाना, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार हेतु संसद में विधिवत नियम को पारित किए बिना लागू किया जाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 जेड सी एवं 244 के अनुसार असंवैधानिक घोषित करने हेतु प्रार्थना किया गया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायादेश में निर्देश देने की कृपा की गई है कि इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोकहित पुनः याचिका दायर करें एवं उच्च न्यायालय को आदेश दिया गया है गया है कि आवेदन पत्र पर सुनवाई करते हुए मेरिट पर आदेश पारित करें। उन्होंने बताया कि पुनः याचिका वाद माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची के समक्ष दायर किया जा चुका है। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए उक्त याचिका में कार्रवाई लंबित है उम्मीद है कि कोर्ट की नियमित कार्रवाई प्रारंभ होने के पश्चात ही माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा होल्डिंग टैक्स में राहत दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की स्थिति में होल्डिंग टैक्स वसूली हेतु नगर पालिका की ओर से किसी भी प्रकार का पीड़ादायक नोटिस देना एवं कठोर कार्रवाई किया जाना संविधान के विधान तथा न्याय के प्रतिकूल होगी। वही मौके पर एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य निरंजन घोष सचिव मानिक देव मुकुल भट्टाचार्य मौजूद थी।