थाना प्रभारी व संबंधित थाने के सहायक अवर निरीक्षकों को झारखण्ड सरकार के गृह ,कारा एवम आपदा प्रबंधन विभाग ने न्यायालयों में परिवाद दायर करने का किया अधिकृत
रामगोपाल जेना
चाईबासा: झारखण्ड सरकार के गृह ,कारा एवम आपदा प्रबंधन विभाग ने न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिए अधिकृत कर दिया है इडमे मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त भी प्राप्त है जैसा कि जानकारी मिली है कि विशेषकर covid 19 को लेकर ही यह आदेश झारखण्ड सरकार के द्वारा जारी की गई है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 60 (क ) के तहत थाना प्रभारी व संबंधित थाने कर सहायक अवर निरीक्षक को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 59 के अंतर्गत कारित किये गए अपराधों के सबन्ध में अपने अधिकार कद तहत न्यायालयों में परिवाद दायर करने के लिए प्राधिकृत किया है.