गोड्डा: प्रतिबंधित पान-मसाला के उत्पादन, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय की जांच एवं कोविड-19 के मद्देनजर सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा की अध्यक्षता में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी गोड्डा, पणन सचिव, बाजार समिति गोड्डा, सिटी मैनेजर, नगर परिषद गोड्डा के साथ अलग-अलग टीम बनाकर शहर के विभिन्न खाद्य विक्रताओं एवं खाद्य प्रतिष्ठान यथा-होटल, माॅल, रेस्टोरेंट आदि का जांच किया गया।
जांच के क्रम में पाया गया कि शहर के विभिन्न होटलों एवं खाद्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारी टोपी, मास्क, दस्ताना का उपयोग नहीं कर रहे हैं।किचन में साफ-सफाई की काफी कमी पायी गई।कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थ कोयले की भट्टी पर बनाते हुए पाया गया। प्रतिष्ठानों में बैठाकर खिलाया जा रहा था। खाद्य प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा है, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 एवं कोविड-19 के गाइड लाइन का उल्लंघन है।
साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों में प्रत्येक ग्राहकों को बिल नहीं दिया जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान के द्वारा कमर्शियल टैक्स के नियमों का उल्लंघन की जा रही है। उल्लंघन कर्ताओं पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम-2006 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
अनुमंडल पदाधिकारी श्री ऋतुराज के द्वारा सभी खाद्य प्रतिष्ठानों एवं विक्रेताओं को चेतावनी दी गई कि प्रतिबंधित पान मसाला का उत्पादन, भण्डारण, वितरण एवं विक्रय नहीं करेंगे।साथ ही खाद्य प्रतिष्ठानों में सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 के गाइड लाइन एवं एफएसएस एक्ट 2006 के नियमों का सख्ती से पालन करेंगे।
क्या है नियम
खाद्य प्रतिष्ठानों में बैठाकर खिलाना प्रतिबंधित है।
सभी खाद्य प्रतिष्ठान में कार्य करने वाले कर्मचारी मास्क, टोपी, दस्ताना लगाना सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य प्रतिष्ठानों में थर्मल स्क्रीनिंग, सामाजिक दूरी का पालन, साफ-सफाई, खाद्य पदार्थ ढक कर रखना, मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थ पर बनाये जाने की तारीख एवं डिस्पोजल मीनू कार्ड रखना सुनिश्चित करेंगे।
खाद्य प्रतिष्ठानों के किचन की साफ-सफाई प्रत्येक दिन निश्चित रूप से करेंगे।
खाद्य विक्रेता यदि एक्सपायरी खाद्य पदार्थ बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।
एसडीओ ने सभी दुकानदारों को निर्देश दिया कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों के मुख्य द्वार पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी का मोबाईल नंबर -94307 90363 एक बड़े बैनर पर लगाना सुनिश्चित करेंगे। ताकि ग्राहकों को किसी प्रकार की शिकायत होने पर वे खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सकें।