कदाचार मुक्त परीक्षा के निमित्त सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने जारी किए दिशा-निर्देश
गुमला: झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 19 सितंबर को दो पालियों में संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है। जिसके मद्देनजर सदर अनुमंडल क्षेत्र में भी कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाये गये हैं। इसी के मद्देनजर गुमला सदर अनुमंडल पदाधिकारी रवि आनंद ने क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू कर दी है। यह आदेश 19 सितंबर 2021 को सभी परीक्षा केंद्रों पर प्रभावी रहेगा। इस बाबत उन्होंने आदेश जारी करते हुए बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू की गयी है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत 05 अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग भी वर्जित रहेगा। इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी,वीक्षक,परीक्षार्थी,पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा। यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।
सदर अनुमंडल क्षेत्र में संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता कि परीक्षाओं के लिए कुल 17 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है। इसी के मद्देनजर एसडीओ ने निषेधाज्ञा लागू की है ।