पाकुड़: शहरी जलापूर्ति व्यवस्था पिछले लम्बे समय से बदहाली और अव्यवस्था-कुव्यवस्था की शिकार है उक्त बाते झारखंड बंगाली समिति की वरिाष्ठ सदस्य मुकुल भटाचार्य ने कही।उन्होने शहरी जलापूर्ति व्यवस्था के अनियमितता को ले कर प्रेसवार्ता करते हुये कही कि पाकुड़ शहर के रूप में विकसित होने के प्रारंभ में जब जनसंख्या बहुत ही कम रहा उस समय शहर से बाहर चांदपुर में नलकूप स्थापित कर पाईप से पानी लाकर शहर में एक जल टंकी में पानी भंडारित कर घरों में पाईप द्वारा पानी आपूर्ति की व्यवस्था कायम किया गया था और यह व्यवस्था काफी पुराना हो चूका है।वर्तमान में शहर का विस्तार हो चूका है और एवं जनसंख्या में वृद्धि भी हुई है और जलापूर्ति व्यवस्था में बढ़े हुए आबादी को दृष्टिगत रखते हुए जलापूर्ति हेतु कोई सुसंगत एवं किसी प्रकार विशेष व्यवस्था नहीं की गई। जलापूर्ति की चरमराई हुई पूरानी व्यवस्था अभी तक बरकरार है जो अपर्याप्त एवं अनियमित होने के साथ ही सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र को जलापूर्ति व्यवस्था से अभी तक आच्छादित भी नहीं है। गर्मी के मौसम में शहरी क्षेत्र में जलापूर्ति व्यवस्था बिल्कुल चरमरा जाती है और लोग पानी की किल्लत से परेशान रहते है।अधिकारियों को इस संकट से निजात को ले कर आवेदन दिया जाता है परन्तू इस पर विचार ही नहीं किया जाता।उन्होने कही कि लोगो को पीने का पानी सही से मिल सके इसको ले कर शहरी नागरिकों की ओर से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के समक्ष एक लोकहित याचिका मेरे द्वारा दायर किया गया है उक्त याचिका में न्यायलय के द्वारा विज्ञविधिवक्ता को सुनने के पश्चात सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया गया एवं सरकारी पक्षकार के द्वारा प्रति-शपथ पत्र दायर किया जा चुका है एवं प्राप्त जानकारी के अनुसार 90 प्रतिशत जलापूर्ती की समस्या का निदान करने का दावा किया गया है जो अर्धसत्य प्रतित होती है एवं व्यवस्था में कुछ सुधार का दावा अस्थाई, अपर्याप्त, अनियमित एवं शहर के आंशिक आच्छादित क्षेत्र से संदर्भित है क्योंकि शहर के कई क्षेत्रों में अभी तक पाईप लाईन जुड़े हुए नहीं है।उन्होने कही कि इस प्रसंग में ज्ञातव्य है कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र में स्थित फिडर कैनाल के बगल में कूप-एवं-पम्प संयंत्र स्थापित कर पाईप लाईन से पाकुड़ शहर में एकाधिक सुउच्च जल मिनार टंकियों में जल संग्रहण कर शहर में पाईप लाईन से जलापूर्ति हेतु बहुत ही महताकांक्षी योजना सालों पूर्व प्रारंभ किया गया परन्तु लगता है कि समुचित अनुश्रवण के अभाव में क्रियान्वयन अभी तक लम्बित है जो दुखद एवं वेदनादायक है। विज्ञअधिवक्ता के माध्यम उपर्युक्त लोक हित याचिका में पाकुड़ शहर में जलापूर्ति की लम्बे समय से चली आ रही समस्या की ठोस निदान के लिए बहुत दिनों से लम्बित शहरी जलापूर्ति योजना को अतिशीघ्र क्रियान्वयन हेतु सरकार को समुचित आदेश जारी करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुरजोर प्रस्तुत किया जायेगा। उम्मीद है कि शीघ्र ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के साथ जलापूर्ति व्यवस्था में पाकुड़ शहर को राहत मिलेगी।