पाकुड़ : कोविड 19 को ले कर राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये नये गाईड लाईन का शतप्रतिशत अनुपालन को ले कर जिला प्रशासन पूरी तरह से रेस हो चूकी है।गुरूवार को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष, -सह-उपायुक्त कुलदीप चैधरी के द्वारा इस बावत आदेश जारी किया गया है। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश को जिले में लागू करने की जिम्मेवारी सभी वरीय इंसिडेंट कमांडर एवं इंसिडेंट कमांडर, अनुमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारी के साथ अन्य अधिकारियों की होगी। उपायुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण के चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है।उपायुक्त ने जारी आदेश में इंगित किया है कि सभी इनडोर व आउटडोर स्थानों पर सामूहिक कार्यक्रम (शादी विवाह व अंतिम संस्कार को छोड़कर) पर प्रतिबंध रहेगा। शादी, विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या की अधिकतम सीमा 200 व अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले लोगों की संख्या अधिकतम 50 ही होगी।सभी प्रकार के जुलूस, धार्मिक व त्यौहार के जुलूस सहित को निकाले जाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा।किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 से अधिक लोगों के एक साथ जमा होने पर भी प्रतिबंध है।सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, शिक्षण कार्य ऑनलाइन/डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा। वर्ग 10वीं एवं 12वीं के वैसे छात्र-छात्राएं जो वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे उन्हें ऑफलाइन क्लास की अनुमति होगी। परंतु यह अनिवार्य नहीं होगा अभिभावक कि यदि सहमति हो तो कोरोना प्रोटोकॉल के सभी एतिहात के तहत ऑफलाइन क्लास की जा सकती है।सभी तरह के मेला प्रदर्शनी पर प्रतिबंध है।सभी जिमखाना, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।सभी खेलकूद कार्यक्रम पर रोक रहेगी, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु स्टेडियम में आने की अनुमति होगी।सभी पार्क बंद रहेंगे। सभी होटल/रेस्टोरेंट में बैठने की क्षमता के 50ः लोगों के साथ संचालन की अनुमति होगी।सभी व्यापार स्थल/दुकान/रेस्टोरेंट्स/ क्लब रात्रि 8ः00 बजे के बाद खोलने पर प्रतिबंध रहेगा। खाने के टेक होम या डिलीवरी पर रोक नहीं होगी।वैसी सभी गतिविधियां जिन्हें विशिष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं किया गया है, कंटेनमेंट जोन के बाहर उनके लिए अनुमति होगी।वैसे कर्मी जिन्हें बुखार/खांसी/सांस लेने में कठिनाई हो रहीं हो उन्हें दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाय या उनसे कार्य नहीं लिया जाय। साथ ही ऐसे कर्मी को नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में भेजकर स्वास्थ्य जांच करवाया जाय। रेडिमेड दुकानों के संचालकों के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुकान में ट्राईल रूम का उपयोग किसी भी ग्राहक के द्वारा नहीं किया जायेगा।किसी भी व्यक्ति के द्वारा गाईडलाईन के उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत धारा 51 से 60 एवं आईपीसी की धारा 188 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।