गुमलाः श्रम अधीक्षक गुमला एतवारी महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में मजदूर के बकाया मजदूरी राशि का भुगतान से संबंधित प्राप्त शिकायतवाद की सुनवाई की। इस दौरान श्रम अधीक्षक ने सिसई प्रखण्ड के बघनी ग्राम निवासी बहादुर उराँव एवं सुलेन्दर उराँव द्वारा नियोजक सपन उराँव व गोपाल उराँव ग्राम छारदा, थाना सिसई, जिला गुमला के विरूद्ध किए गए शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए कुल 10,000-10,000 रूपये की मजदूरी राशि का भुगतान कराया।
बकाया मजदूरी भुगतान के संबंध मंे श्रम अधीक्षक ने बताया कि सिसई प्रखण्ड के छारदा ग्राम निवासी बहादुर उराँव एवं सुलेन्दर उराँव द्वारा बकाया मजदूरी 10,000-10,000 रूपया भुगतान के लिए नियोजक सपन कुमार एवं गोपाल उराँव के विरूद्ध शिकायत किया गया था। बहादुर उराँव एवं सुलेन्दर उराँव ने नियोजक सपन कुमार एवं गोपाल उराँव के यहाँ मजदूरी का कार्य किया था। जिसका बहादुर उराँव एवं सुलेन्दर उराँव द्वारा बताया गया कि उनका मजदूरी का नियोजक के द्वारा अबतक मजदूरी भुगतान लंबित रखा गया था।
जिसके भुगतान हेतु बहादुर उराँव एवं सुलेन्दर उराँव ने श्रम अधीक्षक गुमला से शिकायतवाद की सुनवाई की गुहार लगाई थी। आवेदकों के शिकायतवाद की सुनवाई करते हुए आज श्रम अधीक्षक ने दोनों मजदूरों का कुल 10,000-10,000 रूपये के बकाया मजदूरी राशि का भुगतान कराया। साथ ही नियोजक को शेष बकाया राशि का दो माह के अंदर भुगतान करने का निर्देश दिया।