चतरा। दुष्कर्म के आरोपी सदर थाना क्षेत्र बरैनी गांव के भोला यादव के बेटे विलेश यादव को व्यवहार न्यायालय चतरा में 22 साल सश्रम की सजा गुरुवार को सुनाई गई। युवक के विरुद्ध महिला थाना में 10 अक्टूबर 2019 को नाबालिग का हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म का मामला पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कराया गया था। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय सुजीत कुमार सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को 22 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाने के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना जमा भी लगाया है। राशि नहीं जमा करने पर उसे एक साल का और सश्रम कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने इस मामले में करीब 20 महीने में ही फैसला सुना दिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे मामले की सुनवाई हुई है। 10 गवाहों की गवाही सुनने के बाद पॉक्सो एक्ट का दोषी मानते हुए 22 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी जीके झा एवं अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता निर्मल दांगी ने पक्ष रखा था।