बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो: आज सेक्टर 9 क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकुू उत्पाद सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी चास शशिप्रकाश सिंह के निर्देश में जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज के द्वारा सेक्टर-9 स्थित हरला थाना में कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 12 प्रतिष्ठानों में छापामारी की गई तथा चालान काटकर 1950/रू अर्थदण्ड की वसूली की गई। छापामारी के दौरान पाया गया कि प्रतिबंध के बावजूद लोग अभी भी दुकानों में प्रतिबंधित पान मसाला बेच रहें है।
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्व मिंज द्वारा सभी दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रतिबंधित पान मसाला बेचना बिल्कुल बंद कर दे तथा जो भी दुकानदार तंबाकू उत्पादन के साथ खाने वाली चीजें ( चिप्स, टॉफी, कुरकुरे आदि) बेच रहे हैं वह भी बेचना बंद कर दें क्योंकि किसी भी खाद्य सामग्री के साथ तंबाकू उत्पादन बेचना कानूनन अपराध है।
जिला परामर्शी मो. असलम ने बताया कि सेक्टर-9 स्थित हरला थाना अंतर्गत दुकानों के कुछ दुकानदारो द्वारा बिना वैधानिक चेतावनी के तम्बाकू उत्पादन सामग्री बेच रहे है। उन्होंने आगे बताया कि प्रतिबंधित पान मसाला की जांच हेतु जिले में टीम सक्रिय है जो अन्य राज्यों से अवैध प्रवेश हेतु बार्डर इंट्री पॉइंट के लिए बार्डर एरिया से सम्बंधित थाना के साथ टीम का गठन कर अलर्ट किया जा चुका है। इसके लिए जिले में जगह जगह लगातार छापामारी भी की जा रही है। ऐसे सभी दुकानदारोें को चेतावनी दी गई और बताया गया कि भविष्य में बिना बैधानिक चेतावनी के सिगरेट व तम्बाकू पदार्थ मिलते हैं तो कोटपा अधिनियम की धारा-07 के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस नियम का उल्लंघन करते हुए कोई भी दुकानदार अगर पाया जाता है तो उसे 01 से 05 वर्ष तक का कारावास एवं 1000 से 5000 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एन.पी.सिंह द्वारा बताया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी चास के निर्देश में लगातार छापामारी की जा रही है। छापामारी के साथ-साथ सभी बेचने वाले दुकानदारों को अंतिम चेतावनी देते हुए अलर्ट भी किया जा रहा है। साथ ही बताया कि पान मसाला एवं निकोटीन के दुष्प्रभाव के संबंध में आमलोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए जगह-जगह पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल पदाधिकारी डॉ एन.पी.सिंह द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में पूर्णरूप से 11 ब्रांड तम्बाकू उत्पाद के पान मसालों पर अगले एक वर्ष तक के लिये प्रतिबंध बढा दिया गया है, जिसके बावजूद भी कुछ दुकानदार बार्डर एरिया से खरीद कर बेच रहे है वो सम्हल जाए अन्यथा पकड़े जाने पर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
इनसे वसूला गया जुर्माना,
बबली देवी, शत्रुघ्न, प्रीतम स्टोर, सुबोध ठाकुर, सुमित, चुन्नू, अजय मुर्मू, चंदन कुमार, विमल रजवार, शिवलाल महतो, राम भरोसे एवं सद्दाम शामिल है।