रामगढ़ से वली उल्लाह की रिपोर्ट
रामगढ़: शुक्रवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में उनके कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कल्याण पदाधिकारी रामेश्वर चौधरी के द्वारा उपायुक्त माधवी मिश्रा को जानकारी दी गई कि वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कल्याण विभाग के समक्ष 4 मामले सामने आए हैं।
उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों के द्वारा सभी 4 मामलों पर अब तक किए गए कार्यवाई के संबंध में विचार विमर्श करने के उपरांत मामलों की स्वीकृति से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
क्या है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989
यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए गए अपराधों के निवारण के लिए है, अधिनियम ऐसे अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए राहत एवं पुनर्वास का प्रावधान करता है।
विशेषताएँ
यह अनुसूचित जातियों और जनजातियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ़ अपराधों को दंडित करता है।
यह पीड़ितों को विशेष सुरक्षा और अधिकार देता है। यह अदालतों को स्थापित करता है, जिससे मामले तेज़ी से निपट सकें I