बोकारो से जय सिन्हा
बोकारो:बोकारो जिला उपभोक्ता फॉरम ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शिकायतकर्ता महिला को 10 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ये आदेश निवारण आयोग के अध्यक्ष जेपीएन पांडेय ने दिया।
बताया गया कि शिकायतकर्ता के दिवंगत पति मिथिलेश केवट ने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लिया था। जिसमें 14 लाख रुपये मैच्योरिटी के तौर पर मिलने थे। तीन किश्त जमा करने के बाद शिकायतकर्ता के पति की मौत हो गई। इसके बाद परिवादी ने बीमा क्लेम किया।
कंपनी ने क्लेम के एवज में जमा की गई तीन किश्तों में से चार लाख रुपये लौटा दिए, जबकि उनके पति के पहले से बीमार होने की बात कहकर दस लाख नहीं दिए गए। कम्पनी का आरोप था कि उन्होंने अपनी बीमारी छुपाकर बीमा करवाया था।
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जिला उपभोक्ता अदालत ने बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता सुंदरी देवी को हुए मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के मुआवजे के रूप में 15000 रुपये तथा मुकदमेबाजी खर्च के रूप में 7000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया।
इसके बाद शिकायतकर्ता ने एक वकील पुष्पांजलि के माध्यम से आयोग में मुकदमा दायर किया। आयोग के अध्यक्ष ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद निर्णय लिया कि बीमा कंपनी ने सेवा में त्रुटि की है। इसी आधार पर आयोग के अध्यक्ष ने शिकायत सुंदरी देवी के पक्ष में यह फैसला दिया है।