गुमला: जिला समाज कल्याण एवं एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव (आली) रांची झारखंड के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन विकास भवन सभागार में किया गया।
कार्यशाला में मुख्य रूप से घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 एवं कार्यस्थल पर यौन हिंसा से महिलाओं के संरक्षण (2013) पर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। कार्यशाला के दौरान घरेलू हिंसा विषय पर महिलाओं की सहायता हेतु कानून के अंतर्गत प्रतिनियुक्त संरक्षण पदाधिकारी की जिम्मेवारियों की जानकारी दी गई।
कार्यशाला में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा ने सखी वन स्टॉप सेंटर के उद्देश्यों को रेखांकित किया। साथ ही उन्होंने नारी शक्ति योजना के विषय में प्रतिभागियों को विस्तृत जानकारी साझा की।
आली संस्था की राज्य स्तरीय समन्वयक रेशमा एवं बबली के द्वारा कार्यस्थल पर यौन हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2013) के अंतर्गत सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में आंतरिक समिति के गठन को महत्वपूर्ण बताया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि वैसे कार्यस्थल जहाँ 10 से कम कर्मचारी हैं वहां जिला स्तर पर एक स्थानीय शिकायत समिति गठित की गई है। जिसके नोडल पदाधिकारी के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को नामित किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित महिलाएं नोडल पदाधिकारी से सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
कार्यशाला में रवि होनहागा, थाना प्रभारी ए.एच.टी.यू गुमला, प्रियंका तिर्की, महिला थाना प्रभारी एवं सुमन कुमारी एस.सी/ एस.टी थाना गुमला ने क्रमशः मानव तस्करी, महिला हिंसा से संबंधित मामलों पर विस्तृत जानकारी साझा की एवं समुदाय में इन विषयों को लेकर जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया।
उपस्थिति
इस कार्यशाला में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बाल कल्याण समिति गुमला के सदस्य, अराउज चाईल्ड लाइन, मिशन बदलाव के सदस्य, 06 प्रखंडों के जेएसएलपीएस के सक्रिय प्रतिभागी व अन्य उपस्थित थे।